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उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन के नियम /British administration rules

 

 ब्रिटिश प्रशासन के नियम /British administration rules

ब्रिटिश प्रशासन के नियम 

  • कुमाऊँ जल नियम 1917- जल संसाधनों के नियमतीकरण हेतु
  • अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधीन नियम बनाया गया 
  • कुमाऊँ जल नियम 1930 - नियम 1917 में सुधार किया गया, इनमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया
  • कुमाऊँ ग्रीवेन्स कमेटी -1921 में कमेटी स्थापित की, इसका कार्य वन हानि से सम्बन्धित मामले में अपनी रिपोर्ट देना, इस कमेटी ने 1926 में अपनी रिपोर्ट दी
  • कुमाऊँ ग्रीवेन्स कमेटी 1921 को तीन जिला कमेटी में विभाजित किया गया था- अल्मोड़ा, नैनीताल, गढवाल द कुमाऊँ रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 को पारित हुआ
  • कुमाऊँ टेनेन्सी (जूरिडिक्सन एंड प्रोसिजर) बिल 1931 ई0 को पारित हुआ 
  • कोर्ट आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को पुलिस इंसपैक्टर तथा पटवारी को सब-इंसपैक्टर का अधिकार दिया गया था
  • थोकदार व पधान को पुलिस पावर दी गई थी जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे
  • मेमोरी ऑफ राज कुमाऊँ के लेखक जी. आर. काला


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