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भारतीय वन अधिनियम/Indian Forest Act

भारतीय वन अधिनियम

  • भारतीय वन अधिनियम 1878 में पारित किया गया।
  • 1861 में हेनरी रेम्जे ने सर्वप्रथम वन बंदोबस्त कराया और संरक्षण के लिए नियम बनाये
  • 1893 में सभी बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया
  • 1879 ई0 में नैनीताल के वन सुरक्षित वन घोषित किए गए
  • 1902 अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुछियाताल, सातताल आदि में बिना लाईसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया।
  • 1890 से चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान शुरू किया गया • स्टिफी व नेल्सन ने 1911-1917 में एक वन बंदोबस्त किया
  • 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को वनों में आग लगाने के जुर्म में एक माह की कैद हुयी
  • मोहन सिंह मेहता कुमाऊँ की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च में धारा
  • 107 के तहत हुयी 1869 ई0 में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुयी 
  • गढ़वाल में वन को चार भागों में बाँटा गया-पाटली दून, चंडी के वन, कोटरी व उदयपुर के वन
  • सन् 1893 में वेस्ट लैण्ड को वनो के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया
  • वन अधिकारी नैलसन ने वन भूमि को ए. बी. सी वर्ग में बाँटा
  • 1914 को गढ़वाल के वनों को दो भागों में बांटा गया उतरी वन और दक्षिणी वन और 1924 में दोनो डिविजनों को एक कर दिया गया 
  • 1916 में औसमास्टन ने उतर गढ़वाल और भोला ने दक्षिण गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना बनायी
  • 1916 में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊँ संघ की स्थापना की गई, इसके सचिव गोविन्द बल्लभ पंत थे

 

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