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निदेशालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन की कोन कोन सी योजनायें है /निदेशालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन की कोन कोन सी योजनायें है

निदेशालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन

योजनाएं:-

  • अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)
  • अल्प संख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, 100% केन्द्र पोषित) 
  • कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (हॉस्टलवासी/दिवास्कॉलर) छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है 
  • अल्प संख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना  
  • मुख्यमंत्री अल्प संख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना   
  • मुख्यमंत्री अल्प संख्यक प्रोत्साहन योजना    


योजना का नाम:- अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)
लाभ:-  दाखिला एवं शिक्षण हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति, प्रतिवर्ष (हास्टलवासी/दिवास्कॉलर) को दी  जाती है –
·       कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु- अधिकतम रू. 7000/-  
·       कक्षा 11वीं व 12वीं के समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु- अधिकतम रू. 10,000/-
·       अंडर ग्रेजुएट व पाेस्ट ग्रेजुएट हेतु- अधिकतम रू. 3,000/-.
 
एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि हेतु) प्रतिमाह दी जाती है :-
·       कक्षा 11वीं व 12वीं तथा समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित (हास्टलवासी-380/-रू. दिवास्कॉलर-230/-रू.)
·       अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमाें को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।
·       (हास्टलवासी-570/-रू.
·       दिवास्कालर -300/-रू.

पात्रता/लाभार्थी:- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं, जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/ग़ैर  सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। अभिभावक की सभी स्त्रातों से  वार्षिक 2 लाख से अधिक न हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP2.0) से www. scholarships.gov.in में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता  है।

 छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों, आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके।

आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन-पत्रों को SNO(State Nodal Officer)  को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।

 

योजना का नाम:- अल्प संख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, 100% केन्द्र पोषित)  

लाभ:- छात्र/छात्राओं को स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोस र् हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है -  भरण-पाेषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए/ प्रतिवर्ष) - हॉस्टलवासी रू. 10,000/- दिवास्कालर रू. 5,000/- पाठ्यक्रम शुल्क -हॉस्टलवासी रू. 20,000/- दिवास्कालर रू. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।

 

पात्रता/लाभार्थी:- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/ग़ैर सरकारी शिक्षण संस्थान में स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे।

छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रातों से वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक न हो।   

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP2.0) से www. scholarships.gov.in में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता  है।

 छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों, आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके।

आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन-पत्रों को SNO(State Nodal Officer)  को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।

 

योजना का नाम:- कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (हॉस्टलवासी/दिवास्कॉलर) छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है –

  • ·     प्रवेश शुल्क रू 500/-
  • ·     शिक्षण शुल्क रू. 350/-
  • ·    एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।

लाभ:- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/ग़ैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे।छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।

पात्रता/लाभार्थी:- अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP2.0) से www. scholarships.gov.in में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता  है।

 छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों, आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके।

आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन-पत्रों को SNO(State Nodal Officer)  को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।


योजना का नाम:- अल्प संख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना ।

लाभ:- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 01 से 10 तक, प्रतिमाह निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है –

  • ·       कक्षा 01 से 5 तक- 50 रू.कक्षा
  • ·       06 से 8 तक-80 रू.
  • ·       कक्षा 9 से 10 तक-120 रू.

पात्रता/लाभार्थी:- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/ग़ैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों, पात्र होंगे।  

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (NSP2.0) से www. scholarships.gov.in में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता  है।

 छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों, आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके।

आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन-पत्रों को SNO(State Nodal Officer)  को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।

 

योजना का नाम:- मुख्यमंत्री अल्प संख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना   

लाभ:- अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को निम्न प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :-

हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी-

  • ·       60% या अधिक प्राप्तांक पर रू0 10,000/-
  • ·       70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 15,000/-
  • ·       80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 20,000/-  

इण्टरमीडिएट/आलिम-

  • ·       60 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 15,000/-  
  • ·       70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 20,000/-
  • ·       80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 25,000/- 

पात्रता/लाभार्थी:- अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएं पात्र होंगी जो - उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षाबोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। माता/पिता/अभिभावक, गरीबी रेखा के नीचे आते हों अथवा उनकी समस्त श्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 81,000/- तथा शहरी में रू. 1,03,000/- से कम हो। छात्राएं अविवाहित हों तथा आयु 20 वर्ष से अधिक न हो। एक दम्पति की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों को भरे जाने हेतु विज्ञापन (प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक, सामान्य रूप से) प्रकाशित किया जाता है तथा वर्तमान में आवेदन ऑफलाइन किये जाते हैं। आवेदन फार्म विभागीयकार्यालय से तथा विभागीय वेबसाइट  www.minority welfare.uk.gov.in से प्राप्त करने के उपरांत निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे -  

अल्पसंख्यक होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित होने एवं परिवार की 2 बेटियों  को ही लाभ मिला हो या मिलेगा, का शपथ पत्र, बैंक खाताजो आधार लिंक/सीड हो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आदि,फार्म के साथ लगाने के बाद विकास खण्ड कार्यालय/जिला कार्यालय में जमा करना होगा तथा विकास खण्ड कार्यालय द्वारा जिले में भेजे जाते हैं एवं जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत कर निदेशालय से मांग की जाती है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव   46 क्र योजना का नाम लाभ पात्रता/लाभार्थी आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया  शासन को प्रेषित किया जाता है। बजट प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है तथा जिले से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भुगतान की जाती है। जिस वर्ष हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष इसका लाभ मिलेगा तथा उसी वर्ष आवेदन करना अनिवार्य होगा। लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता पर होता है।



 योजना का नाम:- मुख्यमंत्री अल्प संख्यक प्रोत्साहन योजना  

लाभ:- अल्पसंख्यक समुदाय अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु निम्नवत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :- प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रू. 75000/- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 25000/-  

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु - प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त रू. 60,000/- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 20,000/-

 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि समूह  (क)- IIT एंड IIM की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त रू0 60,000/- समूह (ख)- AIIMS, IIS बंगलौर IISAR कोलकाता एवं बेगलुरु, MCI भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजAICTE(All India Council for Technical education) प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITS) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, ठब्प्;ठंत ब्वनदबपस वि प्दकपंद्ध द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु।  उपयुर्क्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त रू. 50,000/- दिये जाते हैं।     

पात्रता/लाभार्थी:- अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलम 3 में अंकित अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य केमूल/स्थायी निवासी हो, जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये, यदि है तो) रू0 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थानों की संगत परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राविधानित अनुदान राशि देय होगी।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आवेदक, आवेदन प्रारूप निदेशालय/जिला अल्पसंख्यक कार्यालयसे ले सकते हैं अथवा वेबसाइट www.minority welfare.uk.gov.in से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकता है।राज्य लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाऑ में सफल होने के 30 दिन के भीतर तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेशलेने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। वर्तमान मेंआफलाइन आवेदन किया जाता है।आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वघोषित अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित आय का वैध प्रमाण पत्र, संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा में सफल होने काप्रमाण, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, आधार कार्ड, शपथ पत्र ( कि यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की हैतथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौन सा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है। राजकीय सेवा में होनेअथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा) आदि सत्यापित कर, फार्म भरकर, परीक्षा परिणाम जारी होने के 01 माह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। जहां पर सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जाती है, जिस हेतु अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। जांच में सही पाये जाने/पात्रता सही होने पर जिला स्तर से सभी आवेदन पत्र बजट मांग हेतु निदेशालय एवं निदेशालय स्तर से संकलित मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से निदेशालय को बजट प्राप्त होने पर, निदेशालय द्वारा जनपदाें को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है, उसके उपरांत जनपदों द्वारा धनराशि सीधे अभ्यर्थी के खाते में भुगतान की जाती है।