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उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन| Pension given by Social Welfare Department Uttrakhand

  उत्सतराखंड समाज  कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन

योजनायें:-

  • वृद्धावस्था पेंशन 
  • निराश्रित विधवा पेंशन 
  • दिव्यांग पेंशन
  • बौना पेंशन 
  • किसान पेंशन 
  • परित्यक्ता पेंशन 

योजना का नाम:-  वृद्धावस्था पेंशन 

लाभ:- प्रतिमाह रू 1,500/- पेंशन प्रदान की जाती है।

पात्रता/लाभार्थी:- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के  ऐसे बुजुर्ग (पति-पत्नी दोनो) जिनके परिवार की मासिक आय रू. 4000/- से  कम अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी के हो कोई अन्य पेंशन मिलने पर आवेदक को इस पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आवेदक, आवेदन स्वयं/ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in।  अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। 

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आवेदक का मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत/शहरी इलाकों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, उक्त सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे।

ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की सस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संसृति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के 1 माह बाद पेन्शन खाते में आ जाती है।


योजना का नाम:- निराश्रित विधवा पेंशन 

लाभ:- रू0 1,500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

पात्रता/लाभार्थी:- विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो परिवार की मासिक आय रू0  4000/प्रतिमाह से  कम हो या बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र हो । अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- वृद्धावस्था पेंशन  के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों  के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।


योजना का नाम:- दिव्यांग पेंशन

 लाभ:- रू0 1,500/- प्रतिमाह 

पात्रता/लाभार्थी:- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।दिव्या ंगता प्रमाण-पत्र तथा मासिक आय रू0 4000/-प्रतिमाह से  कम हो या बी0पी0एल0 श्र ेणी का हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो।वृद्धावस्था पेंशन  के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे   परंतु उक्त दस्तावेजों  के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से  अधिक दिव्यन्गता का प्रमाण पत्र तथा यू0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देना हा ेगा।


योजना का नाम:- बौना पेंशन 

लाभ:- रू 1200/  प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

21 वर्ष से ऊपर ऐसे बौने व्यक्ति जिनकी ऊंचाई 4 फुट से कम हो।योजनान्तगत आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु बौना होने की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी बौने व्यक्ति की ऊंचाई नापते है । 


योजना का नाम:- किसान पेंशन रू  

लाभ:- 1,200/- प्रतिमाह पेंशन

पात्रता/लाभार्थी:- उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि हो तथा स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते है ।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे।परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रू 10/- के स्टॉम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती करने तथा 02 हेक्टेयर अथवा 02 हेक्टेयर से कम जमीन सम्बन्धी शपथ पत्र, भी संलग्न करना होगा। भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा फॉर्म/प्रपत्र पर लिखकर प्रमाणित किया जाता है। इसमें आय प्रमाण-पत्र की आवयकता नहीं है। 


योजना का नाम:-  परित्यक्ता पेंशन 

लाभ:- रू0 1200 तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को रू  1400 प्रति माह दी जाती है।

पात्रता/लाभार्थी:- उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएं (जो 40 वर्ष से अधिक की हों) जो बी0पी0एल0 हो अथवा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों  से आय रू  4000/- प्रतिमाह से अधिक न हो। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदक अपात्र हो जायेगी। 

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- वृद्धावस्था पेंशन के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगेपरंतु उक्त के अतिरिक्त :- परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 01 वर्ष से अधिक समय से लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की स्थिति में- सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी को मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो