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उत्तराखंड सरकार द्वारा समग्र शिक्षा परियोजना /Samagra Shiksha Project by Uttarakhand Government /



  योजनायें :- 

  • ECCE (प्रारंम्भिक  शिशु देखभाल एवं  शिक्षा)
  • कस्तूरबा गांधी  आवासीय बालिका  (छात्रावास)
  • नेताजी सुभाष चन्द्र  बोस आवासीय  छात्रावास कुल 13 छात्रावास देहरादून(बनियावाला आराघरझड़ीपानीनाभाहाउस-ऋषिकेश) हरिद्वार (अलीपुर लालढांगमोहितपुर)पौड़ी (श्रीनगर पीठसैंण)चम्पावत एवं  ऊधमसिंहनगर  (गदरपुरकाशीपुर सितारगंज)
  •  शिक्षा का अधिकार  अधिनियम 2009
  • प्रधानमंत्री पोषण  शक्ति निर्माण योजना  (पी0एम0 पोषण)
  • व्यावसायिक शिक्षा  कार्यक्रम

 

 योजना का नाम:- ECCE (प्रारंम्भिक  शिशु देखभाल एवं  शिक्षा)

लाभ:- राज्य के राजकीय विद्यालय के  परिसर में संचालित को-लोकेटेड  आंगनबाडी केन्द्रों में अवस्थापना  विकास (फर्नीचर, टी0एल0एम0,  चाइल्ड, फै्रडंली फर्नीचर) सम्बन्धी  सुविधा उपलब्ध कराना। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं  सहायिका का प्रशिक्षण। बच्चों की विद्यालय पूर्व तैयारी  एवं कक्षा- 1 में प्रवेश से पूर्व  बच्चा संज्ञानात्मक एवं  मनोवैज्ञानिक कौशल प्राप्त कर  सके।

पात्रता/लाभार्थी:-  3 से 6 आयु के बालक/बालिका  अर्ह होंगे। 6 वर्ष का अभिप्राय है  कि बालक या बालिका द्वारा  शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि  को 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने से  पूर्व की अवस्था।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- बच्चे को संबंधित को-लोकेटड आंगनबाडी केन्द्रों में ले जाना पडता है  तथा साथ में बच्चे का आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र, जिससे  आयु प्रमाणित हो सके, ले जाना पडता है, जो बच्चे के प्रवेष पंजीकरण  के लिए अनिवार्य है। प्रवेष निःशुल्क है तथा बच्चे का प्रवेष 3 वर्श से  6 वर्श की आयु के बीच कभी भी कर सकते हैं। राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित आंगनबाडी  केन्द्रों/बालवाटिका में सेवित क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित आयु वर्ग के समस्त  बच्चों का पंजीकरण।

 

योजना का नाम:- कस्तूरबा गांधी  आवासीय बालिका  (छात्रावास)

लाभ:- छात्रावासों में उच्च प्राथमिक  स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर  (कक्षा-6 से कक्षा-12 तक) पर  विभिन्न अपवंचित समूह की  बालिकाऐं जैसे-सामाजिक  अपवंचित वर्ग (अनुसूचित  जाति, अनुसूचित जनजाति,  अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग) एवं  आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं  विशेष आवश्यकता वाली  बालिकाओं को चिन्हित एवं  नामांकित किया जाता है।

पात्रता/लाभार्थी:-  योजना में लक्षित समूह के दृ ष्टिगत एस०सी०, एस0टी0,  ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक  समुदाय से 75% बालिकाओं को  के०जी0बी0वी0 में नामांकन हेतु  प्राथमिकता दी जायेगी तथा शेष  25% गरीबी रेखा से नीचे के  परिवारों की बालिकाओं हेतु। उक्त के अतिरिक्त ऐसी बालिकाएं  जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े  वर्ग (जिनकी वार्षिक आय रू0  55,000 से कम हो अथवा जिन  बालिकाओं के माता-पिता अथवा  माता-पिता में से कोई एक  जीवित न हों, भी पात्र हांेगें।

  आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए रिक्त  सीटों के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र 1-शालात्यागी प्रमाण-पत्र/कभी न विद्यालय जाने का  प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र /घोषणा पत्र 2-बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड 3-आय प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र 4-विद्यालय की निवास स्थान से 03 कि0 मी0 से अधिक दूरी का  प्रमाण-पत्र।

 

योजना का नाम:- नेताजी सुभाष चन्द्र  बोस आवासीय  छात्रावास कुल 13 छात्रावास देहरादून (बनियावाला,  आराघर, झड़ीपानी, नाभाहाउस-ऋषिकेश) हरिद्वार (अलीपुर,  लालढांग, मोहितपुर), पौड़ी (श्रीनगर,  पीठसैंण), चम्पावत एवं  ऊधमसिंहनगर  (गदरपुर, काशीपुर,  सितारगंज)

लाभ:- छात्रावासों में निवासित सभी बच्चे  औपचारिक शिक्षा हेतु निकटस्थ  विद्यालयों में नांमाकित किये जाते  है। छात्रावास के अन्तर्गत समस्त  सुविधाएं निःशुल्क रूप से प्रदान  की जाती है। बच्चों को रू0 200/- प्रतिमाह  काैजपचमदक भी दिया जाता है।

पात्रता/लाभार्थी:-  उम्र 6 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे  बालक-बालिकाओं को निःशुल्क  छात्रावास की सुविधा दी जाती है,  जो बीपीएल परिवार अथवा जिनके  परिवार की वार्षिक आय रू०  55,000/- से कम हो अथवा  एस0सी0/ एस0टी0  /ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक समुदाय से हो। अथवा  जिन बालक-बालिकाओं के माता  -पिता अथवा माता-पिता में से  कोई एक जीवित न हों, अथवा  दिव्यांग बालक-बालिका हो, अथवा  कूडा बीनने वाले/भीख मांगने  वाले बच्चे, शहरी अपवंचित एवं  कमजोर वर्ग के बच्चे।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रावास वार्डन/खण्ड शिक्षा  अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार  करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप समग्र शिक्षा की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ें.नाहवअण्पदध् से डाउनलोड अथवा छात्रावास वार्डन से प्राप्त कर सकते  हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं :- अनाथ/भीख मांगने/कूड़ा बीनने की स्थिति में बच्चों के समस्त  दस्तावेज छात्रावास स्तर से बनवाये जाते हैं। अन्य बच्चों की स्थिति में बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण  पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर। माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड।  बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड। (बी0पी0एल0 होने की दशा  में) अथवा रू0 55,000/- तक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र के साथ उक्त समस्त दस्तावेज, माता-पिता /स्वयं,  सम्बन्धित छात्रावास में जमा कर सकते हैं तथा प्रबंधन समिति द्वारा  सभी मानकों को देखकर एवं छात्रावास की सीटों की रिक्तता के  आधार पर, छात्रावास में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

 

योजना का नाम:- शिक्षा का अधिकार  अधिनियम 2009

लाभ:- अधिनियम की धारा 12(1)(ब) के  अन्तर्गत उत्तराखण्ड के कमजोर  एवं अपवंचित वर्ग के ग्रामीण एवं  शहरी बच्चों को निजी विद्यालयों  में कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा,  पाठ्य पुस्तकें, गणवेश एवं  पीएमपोषण योजना का लाभ  प्रदान किया जाता है। निजी विद्यालयों की सबसे  न्यूनतम कक्षा में कुल सीटों की  25 प्रतिशत सीटें, शिक्षा के  अधिकार अधिनियम की धारा 12  (1) (ब) के अन्तर्गत कमजोर एवं  अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए  आरक्षित होती हैं।

 पात्रता/लाभार्थी:-   कमजोर वर्ग के बच्चेः- जिनके  माता -पिता/अभिभावकों की  वार्षिक आय रु. 55,000 या उससे  कम हो अथवा बीपीएल कार्ड  धारक हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चेः-ैब्एैज् के  तथा ऐसे बच्चे जो ओबीसी जाति  के नॉन क्रीमीलेयर के हों तथा  परिवार की सालान आय 4.5 लाख  हो। अनाथ बच्चे। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे। भ्प्ट ।प्क्ै़ बच्चे अथवा भ्प्ट  ।प्क्ै़ माता-पिता आश्रित  बच्चे। दिव्यांग माता-पिता या कुष्ट रोग  से प्रभावित माता-पिता पर आश्रित  बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक  आय 4.5 लाख से कम हो। तलाकशुदा अथवा विधवा महिला  के आश्रित बच्चे, जिनके परिवार  की वार्षिक आय 80,000/- से  कम हो।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- सर्वप्रथम माह फरवरी-मार्च में विज्ञापन के माध्यम से  ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन बच्चे के माता-  पिता/ स्वयं ीजजचेरूध्ध्तजम121ब.नाकण्पदध् नजजंतांंदक पोट र्ल पर  अथवा साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व एवं अपवंचित/कमजोर वर्ग निम्न दस्तावेज  अनिवार्य हैं :- 1-बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,  स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता/पिता का आधार कार्ड, बीपीएल  प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र (जो कॉलम 3 में लिखी है।), दिव्यांगता  प्रमाण पत्र, विधवा की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा  में तलाक प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र इत्यादि। 2-बच्चे/अभिभावक द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपना पता पूर्ण करने  पर, पोर्टल पर सम्बन्धित बच्चे/अभिभावक को अपने वार्ड में स्थित  विद्यालयों की सूची दिखती है, और उन्हें निकटस्थ विद्यालयों का चयन  करना पड़ता है उसके उपरांत फार्म ऑनलाइन जमा करने के बाद प्रिंटआउट, जिसमें सभी दस्तावेजों की (जो चयनित किए हैं) छाया प्रति लगाकर, अभिभावक द्वारा बच्चे का आवेदन पत्र सम्बन्धित उप  शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना  पड़ता है। 3-विकास खण्ड स्तर पर समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच की  जाती है एवं तद्नुसार ऑनलाइन पोर्टल पर जाँच में सही पाये गए  छात्रों को सत्यापित किया जाता है। 4-निजी विद्यालयों में उपलब्ध  सीटों के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में राज्य स्तर पर  ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है।

 

योजना का नाम:- प्रधानमंत्री पोषण  शक्ति निर्माण योजना  (पी0एम0 पोषण)

लाभ:-  राजकीय विद्यालय में संचालित  को-लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र,  प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक  सरकारी एवं सरकारी सहायता  प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत  बच्चों को कार्य दिवसों पर  दोपहर का पौष्टिक भोजन  मौसमानुसार फल, अण्डा, दूध  आदि दिया जाता है।

 पात्रता/लाभार्थी:-  बालवाटिका, प्राथमिक विद्यालय  (कक्षा 1 से कक्षा 5), उच्च  प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से  कक्षा 8) के राजकीय व राजकीय  सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी  छात्र।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चे का एडमिशन  करने के उपरान्त उक्त लाभ बच्चे को स्कूल में ही दिया जाता है।

 

योजना का नाम:- व्यावसायिक शिक्षा  कार्यक्रम

लाभ:- कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित  विद्यालयों के कक्षा-9 से 12 में  अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को  अकादमिक शिक्षा के साथ ही  रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा  प्रदान करने हेतु छैफथ् के  अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृ 08 सेक्टर संचालित किये जा  रहे हैं, जिसमें छात्र-छात्राओं को  व्यवसायपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण  दिया जाता है ।

 पात्रता/लाभार्थी:-  चयनित 200 राजकीय माध्यमिक  विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में  अध्ययनरत छात्र-छात्राएं।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों  में कक्षा 9 से 12 में सभी छात्र-छात्राएं उस विद्यालय में व्यावसायिक  शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सेक्टर में प्रवेश ले सकते हैं। यदि अन्य  विद्यालय का कोई छात्र-छात्रा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का  अध्ययन करना चाहता है तो उसे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम  संचालित करने वाले विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राएं, संचालित अन्य विषयों की भांति  व्यावसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में चयनित कर सकता है  इसके लिए पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा विषय के चयन हेतु किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने  की आवश्यकता नहीं होती है