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उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति /वृद्ध एवं अशक्त/विधवा /गरीबी रेखा से निचे एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के लिए योजनायें /Schemes for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Old and Infirm/Widow/Below Poverty Line and Economically Backward Society by Uttarakhand Social Welfare Department./

 

उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति /वृद्ध एवं अशक्त/विधवा /गरीबी रेखा से निचे एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के लिए योजनायें /Schemes for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Old and Infirm/Widow/Below Poverty Line and Economically Backward Society by Uttarakhand Social Welfare Department./



योजनाओ के नाम 

  • अनुसूचित  जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु  अनुदान।
  • निराश्रित विधवा की  के पुत्रियो के विवाह हेतु अनुदान योजना 
  • दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  (भारत सरकार द्वारा संचालित)
  • अनुसूचित जाती / जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति
  • अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति
  • पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।
  • पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति
  • आर्थिक रूप से पिछडे़ वग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
  • राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का संचालन

योजना का नाम :- अनुसूचित  जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु  अनुदान।

लाभ :- अनु0जाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के  विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000/- की दर से पात्रता/लाभार्थी :-  अनुसूचित जाति के  परिवार की समस्त श्रोतो  सहित मासिक आय रू0 4000/- अथवा बी0पी0एल परिवार । शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष स से  कम तथा 45 वर्ष से  अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से  अधिक न हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर / ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग  मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/  के माध्यम से  करेगा तथा निम्न दस्तावेज अनिवार्य है आवेदक का मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से  लिंक/सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण  क्षेत्र हेतु) दुल्हन एव दुल्हे  की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल  का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ  1 बार लाभ लिया हो अनुदान। अथवा लाभ ही न लिया हो ) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से  28 फरवरी  के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में  हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से  पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने केउपरांत ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जॉच की जायेगी तथा जाँच  आख्या/संतुति  के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में  भुगतान की जाएगी ।

 

 

योजना का नाम :- निराश्रित विधवा की  के पुत्रियो के विवाह हेतु अनुदान योजना 

लाभ:- निराश्रित विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 50,000/-प्रति पुत्री अनुदान

पात्रता/लाभार्थी:-  विधवा पेंशन  प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त श्रोत से मासिक आय रू0 4000/- तक हो अथवा बी0पी0एल परिवार हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से  कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से  कम 45 वर्ष से अधिक न हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया :-  आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर / ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग  मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/  के माध्यम से  करेगा तथा निम्न दस्तावेज अनिवार्य है आवेदक का मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से  लिंक/सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण  क्षेत्र हेतु) दुल्हन एव दुल्हे  की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल  का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ  1 बार लाभ लिया हो अनुदान। अथवा लाभ ही न लिया हो ) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से  28 फरवरी  के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में  हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से  पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने केउपरांत ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जॉच की जायेगी तथा जाँच  आख्या/संतुति  के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में  भुगतान की जाएगी । परन्तु उक्त के अतिरिक्त विधवा पेंशन , समाज कल्याण से  प्राप्त  रही हो है अथवा नहीं, समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

 

 

 योजना का नाम:-  दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना

लाभ:- विवाह करनेपर दम्पत्ति को प्रोत्साहन के रूप में रू0 25,000/- दिये जाते है  

पात्रता/लाभार्थी:-  ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, के साथ सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों  दिव्यन्ग्जनो द्वारा विवाह करने पर लाभ दिया जाता है।दंपति आयकर दाता नही होना  चाहिए तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दंपत्ति उत्तराखण्ड का निवासी हो  या कम से  कम पॉच वर्ष से अधिवासी हो, परंतु दंपत्ति भारत का नागरिक हो। दंपत्ति में से कोई  सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित न हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) कीआयु 21 से  45 वर्ष के मध्य। युवती (दुल्हन) की आयु 18 से  45 के मध्य हो तथा दंपत्ति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या कानूनी विवाह किया

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  इसमें वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ से डाउनलोड  करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है।

आवेदन प्रारूप के साथ निम्न दस्तावेज सलगन  करने होंगे  :-

दम्पति का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0कार्ड की छायाप्रति, स्थायी  निवास/5 वर्ष से  राज्य में  निवास करने की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति। शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। शपथ पत्र (आयकर दाता न होने , आपराधिक गतीविधीयोंमें संलिप्त  न होने तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न होने सम्बन्धी ) सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जॉच कर पात्रता के आधार पर संतुति  सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी

 

 योजना का नाम:-  राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  (भारत सरकार द्वारा संचालित)

लाभ:-  परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को रू0 20,000/- दिये जाते हैं।

पात्रता/लाभार्थी:-  सिर्फ बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य (जिनकी आयु 18 से 59 के मध्य हो) की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है।परिवार के सदस्य, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है। पात्र आवेदक द्वारा आवेदन प्रारूप, समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट  https://socialwelfare.uk.gov.in/  से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करने होंगे :-परिवार के सदस्य/आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो , बैंक खाता पासबुक जो आधार से लिंक/सीड हो, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल। कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। उक्त दस्तावेजों सहित फार्म, सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते है। जिला स्तर से  आवेदन  भारत सरकार को भेजने तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की जाती है।


योजना का नाम:-  अनुसूचित जाती / जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति

लाभ:-  छात्रवृत्ति धनराशि (राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।

पात्रता/लाभार्थी:-

·       आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नही हैं।उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।

·       अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रा/छात्राएं।

·       आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति  योजना का लाभ न ले  रहा हो ।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  विद्यार्थियों  द्वारा भारत सरकार के https:// scholarships.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है,  आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करेंगे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो , पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले  रहा हो , का स्वघोषणा पत्र।  आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से  अपने  शिक्षण संसथान  को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को  ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों , जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से  डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको  स्थाई रूप से  रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है


 

योजना का नाम:-  अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना

लाभ:-  छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित)का लाभ दिया जाता है।

पात्रता/लाभार्थी:-

·       ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0- 2.50 लाख तक हो।

·       उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।

·       अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्र/छात्रा हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- विद्यार्थियों  द्वारा भारत सरकार के https:// scholarships.gov.in में  ऑनलाईन आवेदन किया जाता है,  आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करेंगे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो , पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले  रहा हो , का स्वघोषणा पत्र।  आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से  अपने  शिक्षण संसथान  को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को  ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों , जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से  डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको  स्थाई रूप से  रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।


 

योजना का नाम:- अनुसूचित जाति/ जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

लाभ:- छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।

पात्रता/लाभार्थी:- अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं पास के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।

 

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  विद्यार्थियों  द्वारा भारत सरकार के https:// scholarships.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है,  आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करेंगे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो , पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले  रहा हो , का स्वघोषणा पत्र।  आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से  अपने  शिक्षण संसथान  को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को  ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों , जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से  डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको  स्थाई रूप से  रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र आवश्यक हो गा।


योजना का नाम:- पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।

लाभ:-  ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो।

पात्रता/लाभार्थी:-

·       उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।

·       अन्य पिछड़ी जाति के छात्र/ छात्रा हो।

·       10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम हेतु।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  विद्यार्थियों  द्वारा भारत सरकार के https:// scholarships.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है,  आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करेंगे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो , पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले  रहा हो , का स्वघोषणा पत्र।  आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से  अपने  शिक्षण संसथान  को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को  ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों , जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से  डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको  स्थाई रूप से  रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण-पत्र तथा पिछडी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

 

 

योजना का नाम:- पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

लाभ:-  छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।

पात्रता/लाभार्थी:-

·       अन्य पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवंअभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो।

·       उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।

·       10वीं पास के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- विद्यार्थियों  द्वारा भारत सरकार के https:// scholarships.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है,  आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करेंगे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो , पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले  रहा हो , का स्वघोषणा पत्र।  आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से  अपने  शिक्षण संसथान  को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को  ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों , जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से  डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको  स्थाई रूप से  रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र तथा पिछडी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

 

योजना का नाम:-  आर्थिक रूप से पिछडे़ वग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

लाभ:-  छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।

पात्रता/लाभार्थी:-

·       आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो ।

·       उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  विद्यार्थियों  द्वारा भारत सरकार के https:// scholarships.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है,  आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज सलगन करेंगे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक/सीड हो , पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले  रहा हो , का स्वघोषणा पत्र।  आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से  अपने  शिक्षण संसथान  को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को  ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों , जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से  डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको  स्थाई रूप से  रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र

 

 

योजना का नाम:-  राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का संचालन

लाभ:- वृद्धजनों को रहने, खाने,वस्त्र, चिकित्सा आदि की निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

 

पात्रता/लाभार्थी:-

·       महिला/पुरूष

·       60 वर्ष से अधिक सभी वर्ग के लिए।

·       आय का कोई प्रावधान नहीं है।

·       उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों  हेतु संचालित।

·       राज्य में 02 वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह संचालित है। वर्तमान में जनपद चमोली एवं बागेश्वर में हैं।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  संबंधित वृद्ध महिला/पुरूष द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह, के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।  प्रार्थना पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल, आधार की प्रति, प्रधान/सभासद की आख्या संलग्न करनी होगी। उसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से जांच करवायी जाती है जिसमें राजस्व निरीक्षक की आख्या, तहसीलदार की संस्तुति, प्राप्त होती है तथा चिकित्सक द्वारा जारी दूसरे संवासीयों को संक्रमित नहीं करने वाली बीमारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है। जांच के उपरांत, दिये गये निवेदन/प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित आवास में रहने हेतु आदेश पारित किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति उसके उपरांत आवास में निवास कर सकता है।