उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दि जाने वाली योजनाये कोन कोन सी है /Schemes offered by Uttarakhand Higher Education Department / |
योजनायें :-
- राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।
- एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0ं में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।
- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।
- ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना
- प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना।
- उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना
- समर्थ पोर्टल https://uttarakha nd.samarth.ac.in/i ndex.php/site/login
योजना का नाम:- राज्य के मेधावी
छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।
लाभ:- रू. 50,000/- प्रति अभ्यर्थी को लाभ दिया जाता है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य
लोक सेवा आयोग, द्वारा आयोजित समूह ’क’ एवं ’ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हुए 100 अभ्यर्थी। संघ लोक सेवा आयोग
द्वारा आयोजित समूह ’क’ एवं ’ख’, की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्सेस (यथा एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी आदि) के लिए आयोजित लिखित
परीक्षा में सफल समस्त अभ्यर्थी। उत्तराखण्ड के स्थायी या
मूल निवासी हो। स्नातक/स्नातकोत्तर
परीक्षाऐं/उक्त सेवाओं के निम्मित निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (संस्थागत/ओपन) उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शिक्षण
संस्थानों से उत्तीर्ण की हों। परिवार की समस्त स्रोतों
से कुल वार्षिक आय रु0 5 लाख से अधिक न हो। राज्य एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ न लिया गया
हो। ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं किसी नौकरी/ व्यवसाय /वृति में हों अथवा उनकी
पत्नी/पति किसी नौकरी/व्यवसाय में कार्यरत हो, लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
प्रक्रिया:- राज्य लोक सेवा
अयोग, तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
आयोजित समूह ’क’ एवं ’ख’, की प्रारम्भिक परीक्षा का
परिणाम आने के 03 माह के भीतर एवं आर्म्ड फोर्सेस
की लिखित परीक्षा पास होने के प्रशिक्षण के दौरान
आवेदक, आवेदन प्रारूप, उच्च शिक्षा विभाग ीजजचेरूध्ध्ीमण्नाण्हवअण्पदध्
की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा
तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हाईस्कूल/इण्टर/स्नातक/स्नातकोत्तर/समकक्ष
शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। प्रारम्भिक
परीक्षा उत्तीर्ण का रिजल्ट
एवं एडमिट कार्ड । आर्म फोर्सेज की स्थिति में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
एवं एडमिट कार्ड। उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन
पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय
हल्द्वानी में प्रेषित करना होगा। वर्तमान में आफलाइन है। ऑन लाईन पोर्टल समर्थ के
माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन
पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के
उपरान्त गठित समिति
द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम 100 अभ्यर्थियों
एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आर्म्ड फोर्सेज
से सभी अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेखों के जॉच
उपरान्त धनराशि रु0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत
की जाती है।
योजना का नाम:- एन0डी0ए0,
आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0,
आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0ं में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।
लाभ:- 50,000/- प्रति अभ्यर्थी
पात्रता/लाभार्थी:- जिन
अभ्यर्थियों का चयन एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में हुआ हो एवं वर्तमान
में ट्रेनिंग अथवा सेना में कार्यरत हो, अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल
निवासी हो तथा प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, पात्र होंगे।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
प्रक्रिया:- अभ्यर्थी, सेवा में चयनित होने एवं प्रशिक्षण
प्राप्त करने के
उपरांत आवेदन करेगा। आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग https://he.uk.gov.in/ की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ
निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :- अभ्यर्थी का
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नियुक्ति
पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यदि प्रशिक्षण के उपरांत
ज्वाइनिंग प्राप्त हो गयी हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र एवं उक्त योजना का लाभ
पूर्व में न लेने संबंधी घोषणा
पत्र संलग्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा निदेशालय
हल्द्वानी को प्रेषित करना होगा। आवेदन पत्रों
की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में धनराशि रु0
50 हजार शासन स्तर
से निर्गत की जाती है।
योजना का नाम:- मुख्यमंत्री
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।
लाभ:- विश्वविद्यालय
स्तर पर स्नातक की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 50,000, 30,000 एवं 15,000 एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 75,000, 60,000, एवं 30,000 धनराशि प्रदान की जाती है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य
के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमांऊ विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय एवं इनसे सम्बद्ध
महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पाठ्यक्रम
की समाप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले टॉप 03 छात्रों पर लागू होती है। योजनार्गत 60 प्रतिशत से कम अंक
प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपात्र होंगे। योजना के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर में
सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा एवं किसी वर्ष
में ड्राप कर अगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे।
योजना का नाम:- ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना
लाभ:- प्रदेश
के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् 50 छात्राओं को रू0 51,000 प्रति छात्रा, यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
पात्रता/लाभार्थी:- प्रदेश
के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को यह धनराशि दी जाती है तथा छात्रा के परिवार की
समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु0 6 लाख से अधिक न हो एवं स्नातक कक्षा में
न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
प्रक्रिया:- उत्तराखण्ड
सरकार एवं ऋषि एवं मिलान खोसला फाऊण्डेशन
नोएडा उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन (डव्न्) के क्रम में संचालित है। इसके आवेदन प्रायः माह दिसम्बर-जनवरी में उच्च शिक्षा
विभाग द्वारा, कॉलेज/महाविद्यालयों को सूचित करके
मांगे जाते हैं। छात्रा
को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त माह में www.vidyasaarathi.co.in
में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, आवेदन के साथ छात्रा का आधार कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय
प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त वर्षो का प्रमाण/अंकतालिका, कॉलेज आईडी, स्नातकोत्तर में प्रवेश संबंधी
प्रमाण के साथ आवेदन करना पडता है।
उत्तराखण्ड
सरकार एवं Nandi Foundation समझौता
MOU के
क्रम में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों
का संचालन सतपुली, काण्डा, नैनबाग, गरूड़, लोहाघाट, रानीखेत, हल्द्वानी एवं रायपुर के चयनित राजकीय महाविद्यालयों के
विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते
हैं।
योजना का नाम:- उच्च शिक्षा
प्रोत्साहन छात्रवृत्ति
योजना
लाभ:- स्नातक/स्नातकोत्तर
स्तर पर प्रत्येक संकायवार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को न्यूनतम रू0 1,500 एवं अधिकतम रू0 60,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
पात्रता/लाभार्थी:- प्रत्येक महाविद्यालय/परिसर स्तर परः-(संकाय में) 1-स्नातक प्रथम वर्ष में
अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से 12वीं की परीक्षा में
न्यूनतम 80% प्राप्तांक /समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृति। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से
प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक /समतुल्य
ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान
प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृति। स्नातक स्तर की
परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक /समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान
प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 35,000, 25,000 एवं 20,000 एकमुश्त छात्रवृति प्रदान की जायेगी। 2-स्नात्तकोत्तर द्वितीय
वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक/समतुल्य
ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान
प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 5,000, 3,000 एवं 2,000 प्रतिमाह छात्रवृति
प्रदान की जायेगी। 3- स्नात्तकोत्तर अंतिम वर्ष अथवा एक वर्षीय पाठ्यक्रम में परीक्षाओं
में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक /समतुल्य ग्रेड के आधार
पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त
करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 60,000, 35,000 एवं 25,000 एकमुश्त छात्रवृति प्रदान की जायेगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (यथा
लागू) वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय/वि०वि० के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक लाएंगे तथा जिनकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, को ₹1,500/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की
जाएगी। अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त प्राप्त अंकों को इस हेतु विचार नहीं किया जाएगा। सत्र की
गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
प्रक्रिया:- राजकीय
महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के
उपरान्त व्यापक प्रचार-प्रसार
करते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र
विद्यार्थी को छात्रवृत्ति हेतु नियत समय के भीतर समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/
index.php/site/ पर अपना पंजीकरण करते हुए पंजीकरण प्रारूप सहित आधार कार्ड, बैंक खाता, जिस परीक्षा में 80 प्रतिशत/60 प्रतिशत/75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उससे सम्बन्धित समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के साथ नोडल एवं
प्राचार्य/ कुल सचिव से
प्रमाणित करवाना होगा। समर्थ
पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं कॉलेज में पुष्ट किए गये दस्तावेजों की जांच के उपरान्त
विभाग द्वारा वेबसाईट
पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाती
है तथा उसके उपरान्त पात्र लाभार्थियों को खाते में धनराशि प्राप्त होने लग जाती है।
योजना का नाम:- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना
लाभ:- राज्य सरकार द्वारा शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि रू0 15 लाख तथा विशेष परिस्थितियों में रू0 18 लाख दी जाती है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य
के शासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संबंधित
संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं एवं शोध अध्येता पात्र
होंगे। शोध प्रस्ताव में प्रमुख शोध अन्वेषक के साथ एक सह शोध अन्वेषक भी आवेदक हो सकता है। शोध हेतु व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन होगा किन्तु शोध हेतु अंर्तविषयक (Interdisciplinary) विषय क्षेत्र भी स्वीकार
किए जाएंगे। राज्य से संबंधित जिससे सामाजिक, आर्थिक समसामयिक अथवा अन्य विशिष्ट महत्व
की उत्पादकता और उपादेयता सिद्ध होती हो, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध प्रस्तावों
में विशिष्ठ समस्या, समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (¼Problem
and Action Based Research Programme) वरीयता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा
विशिष्ट समस्याओं के निमित्त अनुरोध के आधार पर भी शोध प्रस्तावों को आमंत्रित किया जा सकता है। शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया
जा सकता है। किसी भी शिक्षक/शोधार्थी
को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमन्य होगी।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
प्रक्रिया:- शोधार्थी को शोध
हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/
index. php site/login के
माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन
के दौरान शोधार्थी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के 15 दिनों के अंदर संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा अग्रसारित
करना होगा अन्यथा स्वतः
रूप से अगले स्तर के लिए अग्रेसित हो जाएगा। उसके उपरान्त मूल्यांकन समिति द्वारा
प्रस्तावों का आंकलन
कर शोध हेतु अनुदान राशि 03 किस्तों में संस्था
के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डी०बी०टी०
के माध्यम से प्रदान की जायेगी। प्रमुख शोध
अन्वेषक (Principal Investigator)
के लिखित अनुरोध पर संबंधित संस्था के
प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रमुख
शोधकर्ता/शोधार्थी को उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित
संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा लिखित अनुरोध
के अधिकतम 03 दिनों के अंदर यह राशि उपलब्ध
करानी होगी अन्यथा स्पष्ट लिखित कारण सहित
निदेशक शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास
प्रकोष्ठ समिति को अवगत कराना होगा, जिस पर
अंतिम निर्णय सचिव, उच्च शिक्षा/समिति द्वारा लिया जाएगा- प्रथम किस्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ
ही जारी की जाएगी।
दूसरी किस्त के रूप में 30 प्रतिशत की अनुदान
राशि उपभोग प्रमाण- पत्र प्राप्त होने के उपरान्त
ही देय होगी। तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में
20 प्रतिशत की
अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के
उपरान्त ही देय होगी। शोध मौलिक तथा यू०जी०सी०
के मानकों के अनुरूप होगा। शोध कार्य हेतु शोध
सहयोगी (Research Assistant)
के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की
तिथि तक रू0 5,000/-
प्रति माह की दर
से देय होगा।
लाभ:- कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक/स्नातकोत्तर में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्व विद्यालय/ महाविद्यालय (तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं एच0एन0बी0 विश्वविद्यालय तथा उससे जुडे़ समस्त महाविद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु इच्छुक हो, समर्थ पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण करने से विद्यार्थी को राज्य के कॉलेज/ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कई संस्थानों में आवेदन नहीं करने पड़ते हैं।
पात्रता/लाभार्थी:- विद्यार्थी जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्व
विद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक/स्नाकोत्तर में प्रवेश हेतु इच्छुक हो।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
प्रक्रिया:- समर्थ पोर्टल पर
पंजीकरण हेतु विद्यार्थी का आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाईल नम्बर, बैंक खाता, जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शैक्षिक प्रमाण-पत्र
(मार्कशीट एवं सर्टीफिकेट
एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट यदि बोर्ड चेंज हो तो) चरित्र प्रमाण-पत्र, जिस संस्थान में अन्तिम रूप से पढ़ाई की हो, अनिवार्य हैं। उक्त के अतिरिक्त EWS,
दिव्यांग/यू0आई0डी0,
अनाथ प्रमाण पत्र, यदि लागू हों। एंटी ड्रग
शपथ-पत्र, जो भारत सरकार के mygov-https://www.mygov.in/ ऐप
पर पंजीकरण करने
के उपरान्त शपथ लेकर डाऊनलोड किया हो। इस
ऐप पर पंजीकरण हेतु आधार नं0, मोबाईल नं0 एवं ई0मेल आई0डी0 अनिवार्य है।
Follow Us