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माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा चलाई जा रही योजनायें /Schemes run by Secondary Education Department, Uttarakhand

माध्यमिक शिक्षा विभाग  उत्तराखंड द्वारा चलाई जा रही योजनायें /Schemes run by Secondary Education Department, Uttarakhand

 योजनायें :- 

  • राजीव गांधी  नवोदय  विद्यालय/  राजीव गांधी  अभिनव विद्यालय  
  • पण्डित  दीनदयाल  शैक्षिक उत्कृष्टता  पुरस्कार  
  • बालिका शिक्षा  प्रोत्साहन  (साईकिल  योजना)  
  • डॉ शिवानन्द  नौटियाल  छात्रवृत्ति
  • श्रीदेव सुमन  राज्य योग्यता छात्रवृत्ति
  • आर0आई एम0सी छात्रवृत्ति  (सैनिक  छात्रवृत्ति) 
  • प्रदेश के बाहर  स्थित सैनिक  स्कूल छात्रवृत्ति
  • मुख्यमंत्री मेधावी  छात्र प्रोत्साहन  छात्रवृत्ति योजना  (जूनियर स्तर)  
  • मुख्यमंत्री मेधावी  छात्र प्रोत्साहन  छात्रवृत्ति योजना  (माध्यमिक  स्तर )  
  • मुख्यमंत्री मेधावी  छात्र प्रोत्साहन  छात्रवृत्ति योजना  (माध्यमिक स्तर  कक्षा 11 एवं 12) 

 

योजना का नाम:- राजीव गांधी  नवोदय  विद्यालय/  राजीव गांधी  अभिनव विद्यालय  

 लाभ:- कक्षा 6 से 12 तक छात्र-छात्राऑ को  निःशुल्क शिक्षा (पठन-पाठन), आवास,  भोजन, खेल इत्यादि सुविधाएं प्रदान  की जाती हैं।  इन विद्यालयों में कुल सीटों का 50  प्रतिशत बालिकाओं एवं 50 प्रतिशत  बालकों के लिए आरक्षित है तथा उक्त  सीटों में 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के  विद्यार्थियों एवं 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र  के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।  उक्त सीटों पर अनु0जाति0, जनजाति,  ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनाथ आदि  आरक्षण अनुमन्य है।  इनमें प्रवेश कक्षा 6 के लिए होता है।  

 पात्रता/लाभार्थी:-  उत्तराखण्ड में कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त  छात्र/छात्रायें। जिस स्कूल में पढ रहा है, उस स्कूल से कक्षा 3 एवं 4 पास  किया हो तथा कक्षा 5 में उसी  स्कूल में अध्ययनरत हो।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा बोर्ड,  रामनगर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है  जिस हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष माह सितम्बर से  दिसम्बर तक विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थियों से  आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र बोर्ड की  बेवसाईट ीजजचेरूध्ध्नइेमण्नाण्हवअण्पदध् से डाउन  लोड की जा सकती है। आवेदन पत्र के साथ  विद्यार्थी का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,  सामान्य जाति वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर  वर्ग का प्रमाण पत्र (म्ण्ठण्ब्ण्)े, अनाथ प्रमाण पत्र, तथा  कक्षा 3, 4 पास होने का अंक पत्र एवं कक्षा 5 का  प्रवेश पत्र संलग्न कर, अध्ययनरत स्कूल में जमा  करेंगे। सम्बन्धित स्कूल द्वारा सभी आवेदन पत्र  खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते  हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद विद्यार्थी का  प्रवेश पत्र स्कूल में प्राप्त होता है तथा माह फरवरी  में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा  मैरिट में आने के बाद विद्यालय विद्यार्थी को बताता  है तथा विद्यार्थी कक्षा 6 से आवासीय-राजीव गांधी  नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी अभिनव विद्यालय में  प्रवेश करता है।

  

योजना का नाम:-  पण्डित  दीनदयाल  शैक्षिक उत्कृष्टता  पुरस्कार  

 लाभ:- राज्य स्तर पर सर्वात्कृ ष्ठ परिणाम देने  वाले 3 विद्यालयों को इण्टर स्तर पर  क्रमशः रु० 10.00 लाख, रु० 5.00  लाख, व रु0 3.00 लाख तथा हाईस्कूल  स्तर पर क्रमशः रु० 8.00 लाख, रु० 4. 00 लाख एवं रु० 2.00 लाख पुरस्कार एवं इण्टर स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं  तृतीय स्थान वाले छात्र छात्राओं को  क्रमशः रू0 21 हजार, रू0 15 हजार एवं रू0 11 हजार पुरस्कार तथा चतुर्थ  से दशवें स्थान तक के छात्र छात्राऑ  को रू0 5100 का पुरस्कार प्रदान किया  जाता है तथा हाईस्कूल स्तर पर प्रथम,  द्वितीय एवं तृतीय स्थान वाले  छात्रछात्राओं को क्रमशः रू0 15 हजार,  रू0 11 हजार, एवं रू0 8 हजार  पुरस्कार तथा चतुर्थ से दसवें स्थान  तक के छात्र-छात्राओं को रू0 5100  का पुरस्कार प्रदान किया जाता है ।

 पात्रता/लाभार्थी:-  उत्तराखण्ड बोर्ड हाई स्कूल एवं  इंटर स्तर पर सर्वोत्कृष्ठ परिणाम  देने वाले 03 हाई स्कूल एवं 03  इंटर स्तर के विद्यालयों को यह  लाभ प्रदान किया जाता है। उत्तराखण्ड बोर्ड परिषदीय परीक्षा  के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने  वाले हाईस्कूल एवं इण्टर के  छात्र- छात्राओं को यह लाभ  मिलता है।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड बोर्ड का परीक्षा  परिणाम आने पर, बोर्ड से सूची प्राप्त करता है तथा  बोर्ड के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल  एवं इण्टर के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली  धनराशि की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर, मुख्य  शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। संबंधित मुख्य  शिक्षा अधिकारी, स्कूलों को छात्रों की संख्या के  अनुसार ड्राफ्ट देते हैं एवं स्कूल विद्यार्थियों को  उपलब्ध कराते हैं अथवा कई बार पुरस्कार समारोह आयोजित कर, विद्यार्थियों को धनराशि ड्राफ्ट के  माध्यम से वितरित किये जाते हैं।  इसमें विद्यार्थी को कोई आवेदन नहीं करना पडता  75 क्र योजना का नाम लाभ पात्रता/लाभार्थी आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया है।

  

योजना का नाम:- बालिका शिक्षा  प्रोत्साहन  (साईकिल  योजना)  

 लाभ:- कक्षा 9 में रू0 2850 प्रति बालिका की  दर से, जिसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए  साईकिल एवं पर्वतीय क्षेत्र में रू0 2850  की एफ.डी. के माध्यम से।  

 पात्रता/लाभार्थी:-  उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन  राजकीय एवं राजकीय सहायता  प्राप्त अशासकीय माध्यमिक  विद्यालयों में कक्षा 9 में  अध्ययनरत छात्रायें।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय  सहायता प्राप्त अशा0 मा0 विद्यालयों में कक्षा 9 में  अध्ययनरत छात्राओं की संख्या प्राप्त कर,  विद्यालयों को साइकिल/एफ.डी. प्रदान करता है  तथा विद्यालय अध्ययनरत बालिकाऑ को  साइकिल/एफ.डी. उपलब्ध कराता है। इसमें  विद्यार्थी कोई आवेदन नहीं करता।

 

योजना का नाम:- डॉ शिवानन्द  नौटियाल  छात्रवृत्ति

लाभ:- SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित  योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-  छात्राओं के घाेषित परिणाम में 100  शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं में से  गढ़वाल मण्डल के 50 एवं कुमाऊं  मण्डल से 50 छात्र-छात्राऑ को रू0  1500.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह।

 पात्रता/लाभार्थी:-   इस परीक्षा में वह विद्याथीर्  शामिल होंगे जो,  उत्तराखण्ड राज्य में संचालित  राजकीय, स्थानीय निकाय या  राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों  (केन्द्रीय एवं आवासीय विद्यालयों  को छोड ़कर) की कक्षा 8 में  संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में  अध्ययनरत हो। कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यनूतम 50 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग  के लिए 40 प्रतिशत) अंकां के  साथ उत्तीर्ण की हो। माता-पिता या अभिभावक की  वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध  नहीं है। कक्षा 09 से 12 तक 4 वर्ष हेतु  दिया जायेगा।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- इन छात्रवृति परीक्षाऑ में प्रतिभाग करने हेतु  विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर-अक्टूबर में  आवदेन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कायार्लय अथवा  विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट Schooleducation.uk.gov.in उत्तराखण्ड  की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर  सकते हैं। आवेदन पत्र की PHOTO प्रति भी मान्य है।  परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन /परीक्षा  शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट  साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 7 का अंक पत्र,  जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र,संलग्न करना  होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं  फॉर्म, अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा  करना होगा। प्रधानाचार्य, फॉर्म में लगे दस्तावेजों  एवं स्कूल रिकार्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर  संस्तुति देंगे तथा फॉर्म को जांच कर, अनुमानित  तिथि 12 नवम्बर तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी  कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत  खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं।  विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी  कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी  माह में परीक्षा आयोजित होती है सफल होने के  उपरांत, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी से आधार  कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता विद्यालय में जमा  करेगा तथा विद्यार्थी को छात्रवृति खाते में मिलने  लग जाती है।

  

योजना का नाम:-  श्रीदेव सुमन  राज्य योग्यता छात्रवृत्ति

 लाभ:- SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित  योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र- छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार  पर डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति  के उपरान्त बाकी छात्र-छात्राओं को  प्रति विकासखण्ड से 05 छात्र-छात्राऑ  (95X5=475) का चयानोपरांत  छात्रवृत्ति देय होगी, रू0 1000.00  प्रतिमाह 10 माह।  

पात्रता/लाभार्थी:- इस परीक्षा में वह विद्याथीर्  शामिल होंगे जो,  उत्तराखण्ड राज्य में संचालित  राजकीय, स्थानीय निकाय या  राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों  (केन्द्रीय एवं आवासीय विद्यालयों  को छोड ़कर) की कक्षा 8 में  संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में  अध्ययनरत हो। कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यनूतम 50 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग  के लिए 40 प्रतिशत) अंकां के  साथ उत्तीर्ण की हो। माता-पिता या अभिभावक की  वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध  नहीं है। कक्षा 09 से 12 तक 4 वर्ष हेतु  दिया जायेगा।

  आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- इन छात्रवृति परीक्षाऑ में प्रतिभाग करने हेतु  विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर-अक्टूबर में  आवदेन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कायार्लय अथवा  विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट Schooleducation.uk.gov.in उत्तराखण्ड  की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर  सकते हैं। आवेदन पत्र की PHOTO प्रति भी मान्य है।  परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन /परीक्षा  शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट  साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 7 का अंक पत्र,  जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र,संलग्न करना  होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं  फॉर्म, अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा  करना होगा। प्रधानाचार्य, फॉर्म में लगे दस्तावेजों  एवं स्कूल रिकार्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर  संस्तुति देंगे तथा फॉर्म को जांच कर, अनुमानित  तिथि 12 नवम्बर तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी  कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत  खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं।  विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी  कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी  माह में परीक्षा आयोजित होती है सफल होने के  उपरांत, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी से आधार  कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता विद्यालय में जमा  करेगा तथा विद्यार्थी को छात्रवृति खाते में मिलने  लग जाती है।

 

 योजना का नाम:- आर0आई0  एम0सी0  छात्रवृत्ति  (सैनिक  छात्रवृत्ति)  

लाभ:- रू0 1000.00 प्रतिमाह के दर से  छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है।

पात्रता/लाभार्थी:-   राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज  में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य  के छात्र/ छात्रायें

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- विद्यार्थी, त्प्डब् में प्रवेश करने के उपरांत, कॉलेज  के प्रशासकीय कार्यालय में छात्रवृति हेतु अनुरोध  पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र  एवं आधार लिंक बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न  कर जमा करता है तथा त्प्डब् उत्तराखण्ड के  समस्त छात्र-छात्राओं का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा  विभाग को प्रेषित करता है। विभाग प्राप्त प्रस्ताव के  आधार पर कॉलेज को धनराशि उपलब्ध कराता है तथा कॉलेज प्रतिमाह रू0 1000/- छात्र-छात्रा को  अध्ययनरत होने तक उपलब्ध कराता है।

 

योजना का नाम:-  प्रदेश के बाहर  स्थित सैनिक  स्कूल छात्रवृत्ति  

लाभ:- रू0 12000/- तक मासिक आय वाले  परिवार के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृति  40,000. वार्षिक। रू0 12,001 से 15,000/- तक  मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी  को 30,000 वार्षिक। रू0 15,001 से 18,000/- तक  मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी  को 20,000 वार्षिक। रू0 18,001 से 22,000/- तक  मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी  को 10,000 वार्षिक।

पात्रता/लाभार्थी:-  प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक  स्कूलों में कक्षा 6-12वीं तक के, उत्तराखण्ड मूल के समस्त  विद्यार्थी।  परिवार की आय के आधार पर  छात्रवृति दी जाती है।  रू0 22,000- मासिक आय से  ऊपर वाले परिवार के विद्याथी र्  को यह छात्रवृति अनुमन्य नहीं  है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- विद्यार्थी राज्य के बाहर जिस सैनिक स्कूल में  अध्ययनरत होगा, उस स्कूल में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर एवं प्रार्थना पत्र के साथ  परिवार का आय प्रमाण पत्र (तहसील से निग र्त वैध  प्रमाण पत्र), विद्यार्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र,  आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाते का प्रमाण  जमा करेगा। राज्य के बाहर स्थित सभी सैनिक  स्कूल, प्रार्थना पत्रों को, सैनिक स्कूल घाेड़ाखाल में  प्रेषित करेंगे एवं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल सभी  प्रार्थना पत्रों को एकत्रित कर, प्रस्ताव बनाकर  विभाग को भेजेगा तथा विभाग, सैनिक स्कूल  घोडाखाल के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को  धनराशि आवंटित करते हैं एवं विद्यालय, विद्यार्थियों  को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराते  हैं।  

 

 योजना का नाम:- मुख्यमंत्री मेधावी  छात्र प्रोत्साहन  छात्रवृत्ति योजना  (जूनियर स्तर)  

लाभ:- कक्षा 06 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों  को रू0 600 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा 07 - रू0 700 प्रतिमाह 01 वष र्  हेतु । कक्षा 08 - रू0 800 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु  

 पात्रता/लाभार्थी:-  राज्य के राजकीय विद्यालय एवं  राजकीय सहायता प्राप्त अशा0  विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय  विद्यालयों को छोडकर) में कक्षा 5  (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो  एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र छात्राओं के SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक  परीक्षा आयोजित करायी जाती  है।  परीक्षा परिणाम के आधार पर  कुल प्रतिभागी छात्राे में से 10  प्रतिशत श्रेष्ठता वाले  छात्र-छात्राएं इस योजना का  लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।  चयनित विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं  7 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा  60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया  जाना अनिवार्य। अनुसूचित  जाति/जनजाति को 5 प्रतिशत  अंको/उपस्थिति में अधिमान। छात्रवृति हेतु अभ्थर्थी के  माता-पिता एवं अभिभावक की  वार्षिक आय का कोई प्रावधान  नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को राज्य की  छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा  लाभ नहीं दिया जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- छात्रवृति परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी  प्रत्येक वर्ष माह जून-जुलाई में आवदेन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कायार्लय अथवा विद्यालयी शिक्षा  विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk. gov.in उत्तराखण्ड की वेबसाइट SCERT  scert.uk. gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया आफलाइन है। परीक्षा हेतु किसी  भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है।  आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो,  आधार कार्ड, कक्षा 5 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा  6 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण  पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता,  विवरण संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही  जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल  के प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा।  प्रधानाचार्य, दस्तावेजों/स्कूल रिका ॅर्ड के आधार  पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्तुति दंेगे तथा फॉर्म की  जांच कर अनुमानित तिथि 21 अगस्त तक, खण्ड  शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा  करने के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र  जारी करते हैं।  विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी  कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा प्रतिवर्ष  अनुमानित सितम्बर माह में आयोजित होती है तथा  बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ट होती है। मैरिट में आने पर  प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है  और विद्यार्थी को धनराशि उसके खाते में मिलने  लग जाती है।  

 

योजना का नाम:- मुख्यमंत्री मेधावी  छात्र प्रोत्साहन  छात्रवृत्ति योजना  (माध्यमिक  स्तर )  

लाभ:- कक्षा 09- रू0 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु कक्षा 10- रू 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु  

 पात्रता/लाभार्थी:-  राज्य के राजकीय विद्यालय एवं  राजकीय सहायता प्राप्त  अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व  आवासीय विद्यालयों को छोडकर)  में कक्षा 8 (संस्थागत) से उत्तीण र्  किया हो एवं कक्षा 9 में  अध्ययनरत हो, ऐसे  छात्र/छात्राआंे के मध्य SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा  आयोजित करायी जाती है।  चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 में  उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60  प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना  अनिवार्य। अनुसूचित जाति/ जनजाति को 5 प्रतिशत अंको/  उपस्थिति में अधिमान। राज्य के राजकीय विद्यालय एवं  राजकीय सहायता प्राप्त अशा0  विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय  विद्यालयों को छोडकर) में कक्षा 5  (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो  एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र छात्राओं के SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक  परीक्षा आयोजित करायी जाती  है।  परीक्षा परिणाम के आधार पर  कुल प्रतिभागी छात्राे में से 10  प्रतिशत श्रेष्ठता वाले  छात्र-छात्राएं इस योजना का  लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।  चयनित विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं  7 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा  60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया  जाना अनिवार्य। अनुसूचित  जाति/जनजाति को 5 प्रतिशत  अंको/उपस्थिति में अधिमान। छात्रवृति हेतु अभ्थर्थी के  माता-पिता एवं अभिभावक की  वार्षिक आय का कोई प्रावधान  नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को राज्य की  छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा  लाभ नहीं दिया जायेगा।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार  कार्ड, कक्षा 8 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 9 में  अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र। छात्रवृति परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी  प्रत्येक वर्ष माह जून-जुलाई में आवदेन-पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कायार्लय अथवा विद्यालयी शिक्षा  विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk. gov.in उत्तराखण्ड की वेबसाइट SCERT  scert.uk. gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया आफलाइन है। परीक्षा हेतु किसी  भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है।  आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो,  आधार कार्ड, कक्षा 5 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा  6 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण  पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता,  विवरण संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही  जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल  के प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा।  प्रधानाचार्य, दस्तावेजों/स्कूल रिका ॅर्ड के आधार  पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्तुति दंेगे तथा फॉर्म की  जांच कर अनुमानित तिथि 21 अगस्त तक, खण्ड  शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा  करने के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र  जारी करते हैं।  विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी  कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा प्रतिवर्ष  अनुमानित सितम्बर माह में आयोजित होती है तथा  बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ट होती है। मैरिट में आने पर  प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है  और विद्यार्थी को धनराशि उसके खाते में मिलने  लग जाती है।  

  

योजना का नाम:- मुख्यमंत्री मेधावी  छात्र प्रोत्साहन  छात्रवृत्ति योजना  (माध्यमिक स्तर  कक्षा 11 एवं 12)  

लाभ:- कक्षा 11- रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष  हेतु

कक्षा 12- रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष  हेतु

पात्रता/लाभार्थी:-  राज्य के राजकीय विद्यालय एवं  राजकीय सहायता प्राप्त  अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व  आवासीय विद्यालयों को छोडकर)  में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10  की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में  80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले  छात्र-छात्राओं को प्रदान की  जाती है। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 11 में  उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 75  प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना  अनिवार्य।  अनुसूचित जाति/जनजाति को  बोर्ड परीक्षा में 5 प्रतिशत अंको/  उपस्थिति में अधिमान। राज्य के राजकीय विद्यालय एवं  राजकीय सहायता प्राप्त अशा0  विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय  विद्यालयों को छोडकर) में कक्षा 5  (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो  एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र छात्राओं के SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक  परीक्षा आयोजित करायी जाती  है।  परीक्षा परिणाम के आधार पर  कुल प्रतिभागी छात्राे में से 10  प्रतिशत श्रेष्ठता वाले  छात्र-छात्राएं इस योजना का  लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।  चयनित विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं  7 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा  60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया  जाना अनिवार्य। अनुसूचित  जाति/जनजाति को 5 प्रतिशत  अंको/उपस्थिति में अधिमान। छात्रवृति हेतु अभ्थर्थी के  माता-पिता एवं अभिभावक की  वार्षिक आय का कोई प्रावधान  नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को राज्य की  छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा  लाभ नहीं दिया जायेगा।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- इस छात्रवृति का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को  परीक्षा नहीं देनी होती है। विभाग स्वयं बोर्ड के  परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करता  है।  विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु  स्कूल में आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता,  जाति प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में  पास होने का प्रमाण पत्र संलग्नक कर प्रार्थना पत्र  के साथ जमा करेंगे। विद्यालय में बजट उपलब्ध  होने पर धनराशि विद्यार्थी के खाते में भेजी जाती  है।