उत्तराखंड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा दी जाने वाली योजनायें कोन कोन सी है /What are the schemes offered by Uttarakhand Food, Civil Supplies and Consumer Department?
योजनायें :-
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना-गुलाबी राशन कार्ड)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार-सफे द राशन कार्ड)
- राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड)
- मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
योजना का नाम:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना-गुलाबी राशन कार्ड)
लाभ:- प्रति राशन कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (13. 3 गेंहू रू0 2. 00 प्रति कि0 की दर से, 21.7 कि0ग्रा0 चावल रू0 3.00 प्रति कि0 की दर से) तथा 1 कि0ग्रा0 चीनी प्रति राशन कार्ड, रू0 13.5 प्रति कि0 की दर से दिया जाता है। वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य का अन्त्योदय वर्ग का
परिवार/व्यक्ति:-
·
ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी
में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय रू0 4,000/-
से कम हो ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय योजना
के अन्तग र्त रखा जायेगा।
·
बी0पी0एल0 परिवार के एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को अन्त्योदय योजनान्तग र्त रखा जायेगा।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- अन्त्योदय अन्न योजना हेतु प्रत्येक
जनपद हेतु लक्ष्य निर्धारित हैं।
अन्त्योदय श्रेणी से नाम हटाने की प्रक्रिया
- अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर होने की
स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना जिला पूर्ति
अधिकारी को दी जायेगी। विभाग द्वारा निरीक्षणोपरान्त सत्यता
पाये जाने पर अन्त्योदय श्रेणी से कार्ड धारक को पृथक किया जाता
है। जिला पूर्ति अधिकारी समय-समय पर स्वयं निरीक्षण की कार्यवाही
करता है। अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर पाये जाने पर हटाने की कार्यवाही
की जाती है। (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) उक्त के अतिरिक्त किसी
व्यक्ति का नाम अन्त्योदय श्रेणी से हटाना हो तो, ग्राम सभा की खुली बैठक में
प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव
पास होने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
द्वारा अपने रिकार्ड से हटाया जाता है तथा संस्तुति
सहित जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को अगि्रम
कार्यवाही हेतु सूचित किये जाने के उपरांत विभाग संबंधित व्यक्ति
को अन्त्योदय श्रेणी से हटाता है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने पर, विभाग द्वारा संबंधित अन्त्योदय कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने
पर संबंधित कार्ड धारक को अन्त्योदय श्रेणी से हटाया जाता है।
अन्त्योदय श्रेणी में नाम जोडने की प्रक्रिया- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा क्षेत्र के ग्राम
पंचायत विकास अधिकारी, जिला
पूर्ति अधिकारी कार्यालय से आवेदन
प्राप्त किया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के
आधार कार्ड, फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आई0डी0कार्ड/पैन
कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, बिजली का बिल
तथा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अन्त्योदय परिवार होने संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति। समस्त दस्तावेजों
के साथ संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को
देगा। संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यता पाये जाने पर
नाम अपने रिकार्ड में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति
विभाग को अगि्रम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक जनपद पर, जनसंख्या के अनुसार अन्त्यो दय राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप
बनाये जाते हैं। रिक्ति होने पर ही नये व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाता है। संबधित
व्यक्ति जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय
खाद्य अधिकारी कार्यालय से 10
दिन के भीतर संपर्क कर, राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम
पंचायत का प्रस्ताव न होने की स्थिति में, उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ जिलापूर्ति अधिकारी
कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा
करेगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/जिलापूर्ति
अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच कर,
जांच में पात्रता पाये जाने पर, रिक्त होने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता
है।
योजना का नाम:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार-सफे द राशन कार्ड)
लाभ:- प्रति यूनिट
5.00 कि0ग्रा0 खाद्यान (02 कि0ग्रा0 गेंहू रू0 2.00 प्रति किलो की दर, 3 कि0ग्रा0 चावल रू0 3.00
प्रति किलो की दर से) वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से
निःशुल्क खाद्यान्न
वितरित किया जा
रहा है।
पात्रता/लाभार्थी:- ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रू0 15,000 से
कम/ अन्त्योदय राशन कार्ड न हो। आदिवासी तथा
सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार/विधवा महिला/ अकेली महिला/असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति/दिव्यांग व्यक्ति/60 वर्ष या उससे
अधिक आयु का व्यक्ति, जो
परिवार के मुखिया हो, परन्तु मासिक आय रू0 15,000/-
से कम हो।
ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में
दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 है0 से कम हो अथवा 1 है0 सिचिंत तथा 2 है0 असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 है0 असिचिंत भूमि से कम हो। ऐसे व्यक्ति हो रिक्शा चालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, माेची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण
दस्तकार, घरों में काम
करने वाले सेवक/ सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हो।
ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन
उसकी भूमि के खेत जोतता है। शहरी क्षेत्रों
में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपडी में
निवासित ऐसी आबादी, जो
जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर
निवास करता हो।
ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर आयकर विभाग की देयता न बनती हो। ऐसे व्यक्ति जो
बेघर हों तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर, संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, बाल/
महिला सुधार गृह, भिक्षुक
गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक
रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, दिव्यांग एवं वृद्धाश्रम। उपरोक्त पात्रता
के अनुसार चिन्ह्ति करने के अनुसार अवशेष
पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण
विकास विभाग द्वारा किए गये सर्वे के आधार पर बनायी
बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक में से आरोही क्रम में लिया जायेगा।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- उक्त
राशन कार्ड बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘‘गुलाबी राशन कार्ड’’ बनाने की प्रक्रिया के अनुसार होगी परंतु
दस्तावेजों के साथ रू0 15,000/-
से कम का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य
है तथा पात्रता (जो का ॅलम 4 में अंकित है, उनको
वरीयता प्रदान की जाती है) से संबंधित प्रमाण पत्र
भी उपलब्ध कराने होंगे। इस योजना हेतु परिवार की मासिक आय रू0 15,000/- से कम होनी चाहिए।
योजना का नाम:- राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड)
लाभ:- प्रति राशन कार्ड धारकों को 7.50 कि0ग्रा चावल प्रति माह रू0 11.00
प्रति कि0ग्रा0 की
दर से वितरित
किया जा रहा है।
पात्रता/लाभार्थी:- ऐसा परिवार जिसकी आय 05 लाख वार्षिक या
उससे कम हो, इस
योजना के लिए पात्र होगा।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- इस
प्रकार के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम, क्षेत्र के
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय
से आवेदन प्रारूप लिया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के समस्त
सदस्यों का आधार कार्ड, मुखिया की फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /जिला पूर्ति
कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक
कार्यालय में जमा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त नाम अपने रिकार्ड
में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अगि्रम
कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूति र् विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में
सही पाये जाने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है। संबधित
व्यक्ति जिला पूर्ति कार्यालय से 10 दिन के भीतर संपर्क कर, राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। यदि संबंधित राशनकार्ड धारक की आय अधिक
हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं सूचना जिला पूर्ति
अधिकारी को दी जायेगी। उसके उपरांत विभाग
द्वारा संबंधित कार्ड धारक को उक्त योजना से बाहर किया
जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर स्वयं भी निरीक्षण किया जाता है तथा ग्राम
पंचायत से प्रस्ताव पास करने पर भी हटाने की
कार्यवाही की जाती है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने पर, विभाग द्वारा संबंधित कार्डधारक की
जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये
जाने पर संबंधित कार्ड धारक का राशन कार्ड निरस्त किया
जाता है।
योजना का नाम:- मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस
रिफिल योजना
लाभ:- वर्ष में 03 गैस सलेंडर निःशुल्क
रिफिल।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य के अन्त्योदय राशनकार्ड धारक (गुलाबी
कार्ड)
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्र की
संबंधित गैस ऐजन्सी को अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों
की सूची उपलब्ध करायी जाती है। अन्त्योदय राशन कार्ड
धारक द्वारा नजदीकी गैस एजेंसी से अपने राशन कार्ड का विवरण, आधार कार्ड /बैंक खाता का विवरण एजेंसी
में लिंक कराने के उपरांत निःशुल्क रिफिल का लाभ लिया जा
सकता है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा प्रत्येक 04 माह में 01 निःशुल्क रिफिल प्राप्त करने हेतु पहले गैस का पूरा मूल्य गैस एजेन्सी
जमा कर सिलेन्डर प्राप्त किया जायेगा।
तत्पश्चात् गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ताऑ के खाते में डी0बी0टी0 के
माध्यम से वापस भुगतान की जाती है।
योजना का नाम:- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
लाभ:- गरीब परिवार को निःशुल्क गैस
कनेक्शन उपलब्ध कराये
जा रहे हैं।
पात्रता/लाभार्थी:- गरीब
परिवार की ऐसी महिला मुखिया को निशुल्क गैस
कनेक्शन मिलता है जिनका पूव र् से कोई गैस
कनेक्शन न हो तथा वह अनुजाति/जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी,
मोस्ट बेकवर्ड क्लास,
अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थी (गुलाबी
राशनकार्ड धारक), एसईसीसी हाउसहोल्ड अथवा कोई गरीब परिवार जो 14 बिंदुओं के अनुसार
निर्धारित है, की
महिला हो।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- योजनान्तगर्त ऐसा परिवार जिसके किसी भी
सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन न हो, उस परिवार की महिला के नाम से कनेक्शन
निग र्त किया जायेगा। उसके लिए परिवार
रजिस्टर/राशन कार्ड में दज र् सदस्यों के आधार
के साथ निकटतम गैस ऐजन्सी में आवेदन किया जा सकता
है।
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