उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, पो0आ0-कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड देहरादून, उत्तराखण्ड। /Uttarakhand Right to Service Commission, |
योजना का नाम:- सेवा का अधिकार
लाभ:- सेवा
का अधिकार अधिनियम,
2011 के अन्तग
र्त, राजकीय विभागों द्वारा दी जाने वाली
नागरिक केन्द्रित सेवाओं (जिन्हें अधिसूचित
किया गया है उदा० स्थायी निवास
प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण
पत्र आदि) हेतु समयावधि निश्चित की
गयी है, ये समय-सीमाएं सेवाओं की प्रकृति
एवं उनके विस्तार पर आधारित हैं। कतिपय
सेवाएं आवेदन की तिथि को ही प्राप्त
कराई जा सकती हैं और किसी सेवा के
विषय में कुछ दिवस लगने की भी संभावना
होती है। निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर संबंधित
विभागीय कार्मिक /अधिकारी पर शास्ति लगाये
जाने का प्रावधान भी अधिनियम में
किया गया है।
जैसे राजस्व विभाग द्वारा स्थायी निवास प्रमाण, जाति
प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में अधिसूचना
द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी
निवास प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र आदि
किस अधिकारी द्वारा कितने समय में जारी
किया जायेगा। इससे जन सामान्य को सेवा
देने वाले अधिकारी एवं सेवा हेतु लगने वाले
समय की स्पष्ट जानकारी हो जाती है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य के समस्त नागरिक
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- यदि पदाभिहित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अंतग र्त सेवा प्रदान
करने में विफल हुआ है अथवा उसने
आवेदन को त्रुटिपूर्ण/त्रुटिवश निरस्त/खारिज किया है, ताे
आवेदक, संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, सेवा
प्रदान करने की निर्धारित अवधि
समाप्त होने के बाद अपील योजित कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील
को ग्राह्य करते हुए आदेश पारित कर सकेगा अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसी
अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेगा। वह अपील को लिखित रूप में खारिज
करने के आदेश जारी कर सकता है।
परन्तु इस दशा में वह खारिज करने के कारणों से आवेदक को संसूचित करेगा।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील निर्णित करेगा। आदेश
से संतुष्ट न होने पर आवेदक सेवा का अधिकार आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय
अपीलीय प्राधिकारी (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग) द्वारा अपील प्राप्ति की
तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील निर्णित की जायेगी। सेवा को उपलब्ध कराने में
असफल होने पर आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आयोग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु आयोग की वेबसाईट, टोल
फ्री नंबर 18002709818
एवं वाट्स एप नं. 7617579050,
7617579040, 7617579041, 7617579071 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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