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उत्तराखण्ड सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड/Uttarakhand Information Commission, RTI Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand/ https://www.uttarakhandsandesh.com/uic/index/index.php#body

 

 

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर,  देहरादून, उत्तराखण्ड/Uttarakhand Information Commission, RTI Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand


योजना का नाम:- सूचना का  अधिकार    

लाभ:- सूचना का अधिकार का सरल अर्थ है -  जनसामान्य तक सरकारी सूचना की पहुंच  सुलभ कराने वाला कानूनी अधिकार।  इसका आशय यह है कि सरकारी संगठनों  के कार्यों, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से  संबंधित पत्रावलियों एवं दस्तावेजों तक एक  औचित्यपूर्ण तथा स्वतंत्र पहुंच प्रत्येक आम  नागरिक की होनी चाहिए।  कोई भी भारतीय नागरिक किसी राजकीय  कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना  रू0 10/- (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/ई-  स्टाम्प,नकद धनराशि) जमा कर सम्बधित  विभाग के लोक सूचना अधिकारी से  लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक माध्यम से  निवेदन कर प्राप्त कर सकता है। यदि वह  बी0पी0एल0 है तो उसे निःशुल्क सूचना दी  जायेगी। यदि सूचना अधिक पृष्ठों में हो तो  प्रति पृष्ठ रू0 2/-की दर से अतिरिक्त  शुल्क जमा कर सूचना दी जाती है।  

पात्रता/लाभार्थी:- भारतीय  नागरिक

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  कोई भी भारतीय नागरिक, किसी राजकीय कार्यालय से सूचना प्राप्त करना चाहता  है तो वह सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र लिखेगा तथा प्रार्थना  पत्र में जो सूचना प्राप्त करनी है उसका विवरण लिखेगा। प्रार्थना पत्र के साथ रू0  10/- नकद जमा कर अथवा पोस्टल आर्डर/ई0स्टाम्प/डिमाण्ड ड्राफ्ट/जमा कर  संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा। संबंधित विभाग का लोक सूचना  अधिकारी, सूचना उपलब्ध/धारित होने पर, सूचना कितने पृष्ठों में है, की धनराशि  प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करेगा तथा उसके बाद धनराशि जमा करने पर आवेदक  को सूचना उपलब्ध करायेगा, उक्त सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है। यदि  सूचना उपलब्ध न हो, तो सूचना धारित न होने की सूचना से भी अवगत करायेगा।  यदि सूचना ’’पर व्यक्ति’’ (किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना) से संबंधित है,  तो लोक सूचना अधिकारी, उस व्यक्ति से 10 दिनों में अनापत्ति प्राप्त करने पर ही  सूचना देगा। यदि आवेदक प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हो तो, वह अपीलीय अधिकारी  के समक्ष तीस दिन के अन्दर अपील कर सकते है, जिसका निस्तारण अपीलीय  अधिकारी द्वारा 30 से 45 दिन के भीतर किया जाना होता है। प्रथम अपीलीय  अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने की दशा में मा0 सूचना आयोग, जिसका पता उक्त  लिखित है, के समक्ष 90 दिनों के अन्तग र्त द्धितीय अपील योजित कर सकते हैं,  जिसमें आयोग सूचना उपलब्ध कराने/विभागीय लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय  अधिकारी पर जुर्माना लगाने/अन्य आदेश दे सकते हैं।