सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड) ITDA/Information Technology Department (ITDA, Uttarakhand) |
योजनायें :-
- नीतियां/पोटर्ल का नाम लाभ पात्रता/ लाभार्थी आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल। UK CM Helpline - 1905
- अपणि सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in
- आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन-2020
योजना का नाम:- नीतियां/पोटर्ल का नाम लाभ पात्रता/ लाभार्थी आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल। UK CM Helpline - 1905
लाभ:- आम
जनता की शिकायतों/ समस्याओं/सुझावों
को दूरभाष/ ऑनलाइन पोट र्ल के साथ-साथ मोबाईल
एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज
कर निर्धारित अवधि में निस्तारण
कर, निस्तारण की सूचना दूरभाष, ऑन-लाईन
एवं मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से
प्रदान किये जाने की व्यवस्था की
गयी है। राज्य के विभागों द्वारा
संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं पर विभागों द्वारा कार्य नहीं
किए जाने या कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब/लापरवाही करने
इत्यादि की शिकायत कोई भी नागरिक 19005 नं0 डायल
कर दर्ज करवा सकता
है। यदि शिकायत विस्तृत रूप
से की जानी है या शिकयत पर
किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न
कर आवश्यकता हो तो शिकायत
ऑनलाईन भी दज र् की जा
सकती है। शिकायत दर्ज होने के
उपरांत शिकायतों को ऑनलाईन
ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारी
को प्रेषित की जाती है, जिस
पर अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। पोट र्ल पर
शिकायतों के साथ-साथ मांग/सुझाव भी दर्ज किए जा सकते हैं। योजना
का मुख्य उद्देश्य “जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निवारण करना है।”
शिकायतें निम्नवत प्रकरणों की नहीं होगी :- ऐसे प्रकरण
जो राज्य सरकार के
कार्यक्षेत्र में नहीं आते
हैं। किसी सेवा/योजना के सम्बन्ध
में जिसका लाभ नीतिगत रूप
से तुरन्त नहीं दिया जा सकता
अथवा शिकायतकर्ता अपात्र है।
ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासना देश के क्रम में निराकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे
प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/
नियमावली/शासनादेश के
क्रम में विधिवत् आवेदन न किया
गया हो। एेसे प्रकरण जो
सूचना के अधिकार अधिनियम के
अन्तर्गत
हो, जिसके लिये पृथक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे प्रकरण
जो किसी भी मा० न्यायालय के आदेश
से बाधित हो। आर्थिक सहायता
या नौकरी दिये जाने की
मांग। सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानान्तरण सहित)।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आवेदक मुख्यमंत्री हैल्पलाईन टोल-फ्री नंबर- 1905 पर कॉल कर कॉल सेंटर
एक्जीक्यूटिव के
माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रयोजन हेतु देहरादून में राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर स्थापित किया
जा चुका है। कॉल सेन्टर
एक्जीक्यूटिव प्रातः 08 बजे से रात्रि 12 बजे
तक उपलब्ध रहेंगे तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक 1905 पर कॉल कर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के
माध्यम से शिकायतों को दर्ज
करने की व्यवस्था है। आवेदक
स्वयं भी पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन अथवा मोबाइल एेप के माध्यम से शिकायत दज
र् कर सकता है। शिकायत
दज र् करते समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल न०, आधार कार्ड न० अंकित करना अनिर्वाय
होगा। शिकायत दर्ज करने
के पश्चात् शिकायत को संबंधित विभागीय अधिकारियों (एल-1,एल-2, एल-3,एल-4) को
प्रेषित की जाती हैं।
शिकायतें निस्तारण हेतु अधिकतम 36 दिवस
का समय निर्धारित है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर दिये गये निराकरण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से
सन्तुष्टि जानने हेतु कॉल किया
जाता है एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही शिकायत को निस्तारित माना जाता है। यदि शिकायतकर्ता असन्तुष्ट
है, तो शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये फीडबैक के साथ शिकायत
को पुनः सम्बन्धित अधिकारी को परीक्षण/ निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। शिकायतकर्ता को शिकायत से सम्बन्धित जानकारी/समस्याकर्ता को मोबाइल में
मैसेज /ईमेल/दूरभाष एवं मोबाईल पर प्रदान की जाती है। उक्त 1905 पोट र्ल की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिमाह किए जाने की व्यवस्था है।
लाभ:- उत्तराखण्ड
राज्य सरकार द्वारा संचालित
सभी विभागों की नागरिक
सेवाओं को एक ही स्थान पर
ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ‘‘अपणि
सरकार’’ पोट र्ल की शुरूआत
की गयी है। इस पोट र्ल में
सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों
एवं पेश्ांन/ छात्रवृतियों
के लिए आवेदन किया जाता
है। पोट र्ल पर आनलाइन आवेदन
करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क
भुगतान करना पडता है। आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति
जांच सकता है तथा सेवा के
अधिकार अधिनियम 2011 के तहत
अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित
अवधि के भीतर आवेदक के
प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है तो
विभागीय अधिकारी, रिजेक्ट
अथवा आपत्ति के साथ वापस कर देते हैं परंतु लम्बित नहीं रख सकते हैं। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दज र् कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आवेदन करने हेतु आवेदक
को सर्वप्रथम अपणि सरकार
पोर्टल https://eservices.uk. gov.in/ पर पंजीकरण करना पडता है।
आवेदक स्वयं भी पंजीकरण
कर सकता है तथा नकदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण करने
हेतु आवेदक का विवरण, आधार
संख्या, मोबाईल नंबर एवं ईमेल आई डी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और
पासवर्ड जनरेट होता
है। जनरेट होने के बाद आवेदक स्वयं लागइन करके जो प्रमाण पत्र/सेवायें लेना चाहता है, उससे
संबंधित विभाग को क्लिक करेगा।
संबंधित प्रमाण पत्र/सेवाओं हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/ प्रार्थना
पत्र की आवश्यकता होगी, उसको पी0डी0एफ0/जे0पी0जी0 फार्मेट में अपलोड करना पडता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत
एक नंबर जारी हो जाता
है, जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। उसके
बाद आवेदक अपने प्रमाण-पत्र/सेवाओं
की अद्यतन स्थिति जांच कर सकता है। आवेदन करने के उपरांत वह संबंधित विभाग के पास
स्वतः ऑनलाइन जाता
है। विभागीय कार्मिक/अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया अपनाने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण
पत्र जारी कर देते हैं। जिसको
आवेदक लाग-इन करके डाउनलोड कर सकता है। यदि सेवाओं में कोई आपत्ति हो तो, उसका
भी मैसेज आता है तथा आवेदक को अपना लाग-इन करके आपत्ति सही करके सबमिट करना होता है।
लाभ:- राज्य
में आई0टी0 एवं आई0टी0ई0 एस0, इंटरनेट
सर्विस प्रोवाईडर/ टेलेकॉम
सर्विस प्रोवाईडर उद्योग को बढ़ावा
दिया जाना, उद्योग विभाग
की विभिन्न लाभकारी योजनाओं
एवं नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन
योजनाओं के क्षेत्र में निवेश
को बढ़ावा देना।
पात्रता/लाभार्थी:- आई0टी0,आई0टी0ई0एस0, इंटरनेट
सर्विस
प्रोवाईडर/टेलेकॉम सर्विस प्रोवाईडर
एवं आई0टी0 आधारित उद्योग, निवेशक, स्टार्टअप
एवं स्थानीय युवा।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- राज्य के आई0टी0 विभाग के अन्तर्गत संस्था आई0टी0डी0ए0
के माध्यम से यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉलिसी में अहर्ता अनुसार कम्पनी सब्सिडी
ले सकती है।
राज्य उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार लाभार्थी को लाभ प्राप्त
होगा।
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