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खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड /Khadi Village Industries Board, Uttarakhand

 


 योजनायें :- 

  • प्रधानमंत्री रोजगार  सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
  • खादी वस्त्रों की  बिक्री पर छूट  योजना  

योजना का नाम:- प्रधानमंत्री रोजगार  सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

लाभ:- विनिर्माण क्षेत्र के लिये रू0 50 लाख  और सेवा क्षेत्र के लिये रू0 20 लाख  तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोशण किया जाता है।  सामान्य श्रेणी हेतु (स्वयं का योगदान-10  प्रतिषत तथा मार्जिन मनी(सब्सिडी) दर  शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिषत तथा ग्रामीण  क्षेत्र हेतु 25 प्रतिषत), विषेश श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,  अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला,  भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप  से विकलांग, आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर  क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार  द्वारा सूचित किए गये के अनुसार) हेतु  स्वयं का योगदान 5 प्रतिषत तथा  मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र  हेतु-25 प्रतिषत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिषत।

पात्रता/लाभार्थी:- आवेदक की उम्र 18 वर्श और इससे  अधिक हो, आय की कोई उच्चतम सीमा  नहीं है। रू0 5 लाख तक की लागत वाली  परियोजना के लिये कोई षैक्षणिक  योग्यता आवष्यक नहीं। विर्निर्माण क्षेत्र की रू0 10 लाख से  अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू0 5. 00 लाख से अधिक की परियोजनाओं  के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये  एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र  है। परिवार में स्वयं (पति अथवा पत्नी) सामिल है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- योजना का संचालन भारत सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा  किया जाता है। लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in  अथवा PMEGP-E PORTAL से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र  आवेदन बैंकों को वित्त पोशण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं।योजना का  क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के  द्वारा किया जाता है। आवेदन हेतु आवष्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, जाति  प्रमाण पत्र (यदि आवष्यक हो), विषेश श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवष्यक  हो), ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र(ग्राम प्रधान द्वारा), रोजगार संख्या के साथ प्रोजैक्ट रिपोर्ट, षिक्षा(ईडीपी) कौषल विकास प्रषिक्षण प्रमाण पत्र (जहां  लागू हो), अन्य कोई लागू दस्तावेज (समस्त दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल  पर ही अपलोड किया जाना है) लाभार्थियों की पहचान  राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां और बैंकों द्वारा  जिला स्तर पर की जायेगी। लाभार्थियों को 100 अंकों का  स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर चयन उपरान्त चयनित बैंक से  वित्त पोषण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषण किया जाता है।  स्थापित परियोजना 3 वर्श के निरन्तर संचालित करने के पष्चात् ही  निर्धारित मार्जिन मनी उपादान अनुमन्य होगा।

 

योजना का नाम:- खादी वस्त्रों की  बिक्री पर छूट  योजना  

लाभ:- गांधी जयन्ती से 26 जनवरी तक  खादी वस्त्राें पर 10 प्रतिशत् छूट  ग्राहक को दी जाती है।

 पात्रता/लाभार्थी:- खादी और ग्रामोद्याेग आयोग  (भारत सरकार) में पंजीकृत  उत्तराखण्ड के उत्पादन/बिक्री  केन्द्रों को दी जाती है। उनके  द्वारा संबंधित ग्राहकों को दी जाती  है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  खादी ग्रामोद्याेग के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों पर समस्त  उपभाेक्ताओं को वस्त्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी  जाती है।