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सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून द्वारा संचालित योजनायें /Schemes run by Aromatic Plant Center (CAP), Selaqui, Dehradun

 

 

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून  द्वारा संचालित योजनायें /Schemes run by Aromatic Plant Center (CAP), Selaqui, Dehradun 


   योजनायें :- 


योजना का नाम:-  सगन्ध  जागरूकता  कार्यक्रम  

लाभ:- सगन्ध पौधों एवं उसकी खेती से होने  वाले लाभ की जानकारी आमजनमानस  तक पहुचाना।  कृषि जलवायु के अनुसार फसलों की  जानकारी देना।

 पात्रता/लाभार्थी:- इच्छुक व्यक्ति

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा फील्ड स्तर पर आयोजित जागरूकता  कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति जोकि, सगन्ध खेती से सम्बंधित  जानकारियों अथवा खेती का इच्छुक हो, प्रतिभाग कर सकता है।

  

योजना का नाम:-  सगन्ध  कृषक  

लाभ:- सगन्ध पौधा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त  योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु  कृषकों का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) में  पंजीकरण अनिवार्य है।  उसी के उपरांत कैप द्वारा कृषकों को  राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की  जाने वाली अनुदान सुविधायें, तकनीकी  जानकारी, प्रशिक्षण, उत्पाद की निकासी  आदि सुविधाएं दी जाती हैं।

 पात्रता/लाभार्थी:-  जिन कृषकों के  नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10  वर्ष की अवधि हेतु  भूमि लीज पर ली  गयी हो तथा  संबंधित कृषकों  का सगन्ध खेती  से जुडा होना  अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-  सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तग र्त कृषक को कैप  कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण हेतु  निर्धारित प्रारूप में निदेशक, कैप को आवेदन करना होगा। पंजीकरण  का प्रारूप कैप की वेबसाइट     https://www.capuk.in/index.php/ services#  डाउनलोड कर सकता है या फील्ड कार्मिकों से प्राप्त कर  सकता है। पंजीकरण पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड, संलग्न  करके कैप में जमा करेगा या फील्ड कार्मिक को देगा।उसके बाद कैप  का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की सगन्ध खेती का स्थलीय  निरीक्षण करेगा एवं पंजीकरण हेतु संस्तुति करेगा। संस्तुति के उपरांत  निदेशक, कैप द्वारा पंजीकरण किया जाता है तथा कृषक को पंजीकरण  संख्या आवंटित करते हुए संबंधित कृषक को पंजीकरण प्रपत्र की प्रति डाक द्वारा/कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।  

 

योजना का नाम:-  सगन्ध  कृषिकरण

लाभ:-  निःशुल्क बीज पौध सामग्री दी जाती है- प्रति कृषक 05 नाली (0.1हे0) क्षेत्रफल  हेतु निःशुल्क बीज-पौध सामग्री, कृषक  के निकटवर्ती मोटरमार्ग तक/कैप  कार्यालय तक पहुंचायी जाती है। निःशुल्क तकनीकी सहायता/परामश र्/ अनुश्रवण।

पात्रता/लाभार्थी:-  जिन कृषकों के  नाम विधिवत् कृषि  भूमि है अथवा 10  वर्ष की अवधि हेतु  भूमि लीज पर ली  गयी हो तथा  सगन्ध खेती के  इच्छुक हो।  

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध  पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर  प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं  मोबाइल नबंर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक  संबंधित व्यक्ति की जमीन की स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर फसल चयन कर संस्तुति  निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। उसके उपरांत निदेशक, कैप द्वारा  संबंधित आवेदक के जिले के समन्वयक को, बीज, पौध सामग्री  उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।  जिला समन्वयक जनपद के सभी किसानों की डिमांड बनाकर, निदेशक को प्रेषित करते हैं। संस्तुति के उपरांत कृषक हेतु गुणवत्तायुक्त बीज,  पौध सामग्री प्राप्त कर, कृषक द्वारा चयनित भूमि के निकटतम सडक  मार्ग तक, बीज, पौध सामग्री पहुंचायी जाती है।  

  

योजना का नाम:- कृषिकरण  अनुदान  योजना

लाभ:-  कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर चयनित 09  फसलों (सगन्ध घासें-(लेमनग्रास,  सिट्रोनेला, पामारोज, खस आदि)  डेमस्कगुलाब, मिन्ट (जापानी मिन्ट को  छोडकर), जिरेनियम, कालाजीरा,  रोजमेरी, तेजपत्ता, तिमूर, चन्दन) की  खेती करने पर किसी एक कृषक के  लिए अनुदान की वित्तीय सीमा रू0 1. 00 लाख या अधिकतम् 2 हेक्टेयर  क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय  अनुदान धनराशि (पौधों की जीवितता के  आधार पर) में से जो भी कम हो,  अनुमन्य होगी ।  

पात्रता/लाभार्थी:- जिन कृषकों के  नाम विधिवत् कृषि  भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु  भूमि लीज पर ली  गयी हो। अनुदान हेतु  चयनित 09  प्रजातियों का स्वयं  के व्यय पर कृ षिकरण किया हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-   अनुदान योजना में कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र  के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना  पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल  नबंर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित  व्यक्ति की जमीन का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की  कृषि जलवायु के आधार पर अनुदान हेतु चयनित 9 सगन्ध फसलों में  से उपयुक्त फसलों का चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत  करेगा। स्वीकृ ति उपरान्त कृषक चयनित प्रजातियों का स्वयं के व्यय  पर कृषिकरण कार्य शुरू करेगा। सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3  माह के अन्तग र्त कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना  अनिवार्य होता है। पंजीकरण प्रक्रिया क्रमांक 2 में अंकित है। कृषक  पंजीकरण प्रपत्र/पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के 6 माह के भीतर, कैप  कार्यालय में अनुदान की प्रथम किस्त हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन  करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता विवरण संलग्न करेगा।  प्रारूप कैप की वेबसाईटूूण्बंचनाण्पद से डाउनलाेड किया जा  सकता है । आवेदन के उपरांत जिला समन्वयक की अध्यक्षता में  गठित समिति द्वारा कृषक के खेत का स्थलीय निरीक्षण, कृषक की  उपस्थिति में किया जाता है तथा मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार  पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। उसके उपरांत निदेशक स्तर पर  अनुदान स्वीकृत समिति के द्वारा प्राप्त अनुदान प्रपत्रों पर जांचाेपरांत  स्वीकृति प्रदान की जाती है। अंत में कैप द्वारा सीधे कृषक के खाते में  स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत राशि का  भुगतान किया जाता है तथा सगन्ध खेती करने के तीसरे वर्ष में शेष  25 प्रतिशत धनराशि, पौध जीवितता के आधार पर भुगतान की जाती  है। शेष 25 प्रतिशत के लिए भी उक्त प्रक्रियानुसार आवेदन करना  होगा।  

 

  योजना का नाम:- मनरेगा के  अंतग र्त  सगन्ध  कृषिकरण  

 लाभ:- मनरेगा के अंतग र्त सगन्ध कृ षिकरण करने पर खेती की तैयारी आदि  पर, मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य  की मजदूरी का भुगतान, ग्राम्य विकास  विभाग द्वारा किया जाता है तथा किसान    को मजदूरी का भुगतान नहीं करना  पडता है।  कैप द्वारा कृषक को निःशुल्क पौध  सामग्री। निःशुल्क तकनीकी  सहयोग/परामर्श/अनुश्रवण दिया जाता  है।  

 पात्रता/लाभार्थी:- ग्रामीण क्षेत्रों के  सगन्ध कृषिकरण  के इच्छुक कृषक जिन कृषकों के  नाम विधिवत् कृषि  भूमि है अथवा 10  वर्ष की अवधि हेतु  भूमि लीज पर ली  गयी हो।

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- सगन्ध कृषि के इच्छुक किसानों को ग्राम सभा की खुली बैठक में  प्रस्ताव पारित कर, खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कैप,  सेलाकुई को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित फसल  का वित्तीय इस्टीमेट/आगणन कैप द्वारा बनाया जाता है फिर आगणन  खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है।  स्वीकृति के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैप कार्यालय से  पौध सामग्री की मांग की जाती है। कैप द्वारा चयनित किसानां को  पौध सामग्री निकटतम स्थल/सडक माग र् तक निशुल्क उपलब्ध करायी  जाती है तथा पौध रोपण के दौरान तकनीकी सहयोग दिया जाता है।  संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के अंतग र्त सगन्ध खेती संबधित कार्य  इच्छुक कृषक के खेत में करवाया जाता है।  

 

 योजना का नाम:- राज्य में  सगन्ध पौधों  की खेती  कर रहे  किसानों/  संस्थाओं/  समूहों को  उनके  उत्पाद के  तुडाई  उपरान्त  प्रबन्धन,  प्रसंस्करण  एवं मूल्य  संवर्धन को  बढ़ावा।  

लाभ:- सगन्ध पौधों के ड्राइंर्ग, भण्डारण तथा  प्रसंस्करण हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण,  आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर  रू0 10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय  क्षेत्रां मंे 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में  50 प्रतिशत अनुदान धनराशि का भुगतान  डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।  कलस्टर के अन्य कृषकों को आसवन  (प्रसंस्करण) की सुविधा।  कृषकों में उद्यमिता का विकास।

पात्रता/लाभार्थी:-  कृषक/संस्था/ समूह कैप में  पंजीकृत हो कलस्टर में सयंत्र /यंत्र उपकरण  आदि क्षमतानुसार /आवश्यकतानुसार  सगन्ध कृषित  क्षेत्रफल हो।  

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- कटाई/तुडाई उपरांत प्रसंस्करण हेतु किसान द्वारा सर्वप्रथम  आसवन(प्रसंस्करण) संयंत्र स्थापना संबंधी आवेदन पत्र कैप  वेबसाइट  /फील्ड कार्मिक से प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र के  साथ फोटो, भूमि अभिलेख/लीज संबंधी प्रमाण पत्र, कैप में पंजीकरण  होने का प्रमाण पत्र, आसवन संयंत्र का विवरण, देना होगा।  कृषक/संस्था/समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र को  निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र में जमा करेगा/फील्ड कार्मिक को देगा।  उसके बाद जिला समन्वयक स्थलीय निरीक्षण करके संस्तुति प्रदान करता है तथा निरीक्षण के उपरांत संबंधित कृषक को आसवन संयंत्र  स्थापना की अनुमति, निदेशक कैप द्वारा लिखित में दी जाती है तथा  कृषक उसके बाद अपने आसवन संयत्र आदि की स्थापना कैप द्वारा  अनुमति पत्र के साथ संलग्न विश्ष्टियों के अनुसार स्वयं के व्यय पर  करेगा। संयंत्र स्थापना के उपरांत राजसहायता निग र्त करने हेतु  निर्धारित आवेदन पत्र, जोकि कैप की वेबसाइट   से/फील्ड कार्मिक से  प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल, कृषक फोटो, आसवन  संयंत्र की फोटो,जमीन संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, के साथ मास्टर ट्रेनर/तकनीकी सहायक की संस्तुति सहित, निदेशक, कैप को  देगा। उसके बाद निदेशक स्तर से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा  स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। समिति की रिपोर्ट एवं जिला  समन्वयक की संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा एकमुश्त सब्सिडी  का भुगतान किसान के खाते में किया जाता है।  

 

 योजना का नाम:-  गुणवत्ता  परीक्षण  रिपोर्ट  

लाभ:- कृषक को उसके उत्पाद/सगन्ध तेल के  गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत  छूट। कृषकों को उनके तेल की  गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर तेल का  बाजार में उचित मूल्य मिलने में सहायता मिलती है।  

 पात्रता/लाभार्थी:- सगन्ध खेती कर  रहे पंजीकृत  कृषक।

कृषक द्वारा उत्पादित तेल का सेम्पल निर्धारित शुल्क सहित, कैप को  उपलब्ध कराना होगा, जिसके परीक्षण उपरान्त कृषकों को गुणवत्ता  परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक को सैम्पल के साथ  कैप कार्यालय आना अनिवार्य है।  

 

योजना का नाम:- सगन्ध  तेलों/  उत्पाद का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य।  

लाभ:- कृषक 25 प्रजातियों के सगन्ध  तेलों/उत्पाद को निर्धारित मूल्य पर कैप  में विक्रय कर सकता है।  कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित सगन्ध  तेलों का उचित मूल्य एवं  बाजार सुनिश्चित किया जाता है।

 पात्रता/लाभार्थी:-   सगन्ध कृषिकरण  कर रहे पंजीकृत  कृषक।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- कृषक चिन्हित 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को यदि निर्धारित  न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (मूल्यों का विवरण वेबसाइट   में उपलब्ध है।)  विक्रय करने का इच्छुक है, तो कैप, सेलाकुई से सम्पक र् उपरान्त उत्पादित तेल स्वंय के व्यय पर लेकर आयेगा। तेल के सम्बधित  फसल के पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति, बैंक विवरण आदि भी लाना  होगा। कैप कार्यालय द्वारा तेल की गुणवत्ता परीक्षण अपनी गुणवत्ता  प्रयोगशाला में करवाया जाता है। जांचोपरान्त ही सगन्ध तेलों/उत्पाद  क्रय हेतु स्वीकार किये जाते हैं। क्रय संबंधी धनराशि कृषक के खाते में  भेजी जाती है। जांच के दौरान गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार  नहीं पाये जाने पर, कृषक का तेल क्रय नहीं किया जायेगा।  

  

योजना का नाम:-  सिडकुल,  काशीपुर में  स्थित एरोमा  पार्क में  सगन्ध  उद्योगों की  स्थापना पर  एमएसएमई  विभाग द्वारा  प्रोत्साहन

 लाभ:-  एरोमा पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों  को निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज  उपादान, एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति,  स्टाम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट तथा कम दर पर विद्युत आपूति र्  (संलग्नक-1)

 आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- (संलग्नक-1) क्रं सं0 मानदण्ड स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रोत्साहन 1 निवेश प्रोत्साहन सहायता उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत  (अधिकतम रू0 40 लाख) 2 ब्याज उपादान उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन निर्माण तथा प्लांट व मशीनरी  क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का 10 प्रतिशत (अधिकतम रू0 08  लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) 3 एस.जी.एस.टी. की  प्रतिपूति र् उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर  ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय किया गया हो, का शत् प्रतिशत। 4 स्टाम्प शुल्क में छूट उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज-डीड के निबन्धन (त्महपेजतल) में देय स्टाम्प शुल्क  प्रभार से पूर्ण छूट। 5 मण्डी शुल्क में छूट उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर मण्डी शुल्क की शत्  प्रतिषत छूट। 6 कम दर पर विद्युत  आपूति र् उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये सिंचाई, ट्यूववैल हेतु लागू विद्युत दर के  अनुसार (वर्तमान में 1.55 प्रति यूनिट) और निर्वाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

 

 योजना का नाम:-  एरोमा पार्क में  सगन्ध उद्योग  लगाने के इच्छुक  उद्यमी/ व्यक्ति

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना हेतु, SIIDCUL  अपनी वेबसाईट https:@esiidcul-com@eprocure@ home के माध्यम से  विज्ञापन द्वारा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित करता है। एरोमा पार्क में  रिक्त भूखंडों के लिए निश्चित अवधि के लिए आवेदन किया जाता है। रिक्त भूखंडाें के सम्बन्ध SIIDCUL वेबसाईट पर प्लॉट के आकार  और ईएमडी की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक प्लॉट के  आकार की पसंद के आधार पर पसंदीदा प्लॉट के लिए ऑनलाइन  आवेदन कर सकता है और ईएमडी राशि जमा कर सकता है। विशेष  भूमि/भूखंडाें के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद यहां निर्धारित प्रक्रिया/प्रक्रिया के आधार पर,  उपलब्धता के अधीन, औद्योगिक भूमि/भूखंड आवंटित किए जाएंगे। SIIDCUL द्वारा ऑनलाइन बोली लगाई जाती है, अधिकतम बोली लगाने  वाले को प्लॉट सौंपा जाता है। प्लॉट के आवंटी को आवंटन पत्र दिया  जाता है। खाली प्लॉट और विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी www-siidcul-com से प्राप्त की जा सकती है। कैप द्वारा एरोमा पार्क  में उद्याेग स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी सहायोग  प्रदान किया जाता है।