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पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान) द्वारा संचालित योजनायें /Schemes run by Drinking Water Department (Uttarakhand Jal Sansthan)

 

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान) द्वारा संचालित योजनायें /Schemes run by Drinking Water Department (Uttarakhand Jal Sansthan)


 योजनायें :- 

                                   

योजना का नाम:- जल जीवन  मिशन के अंतग र्त  ग्रामीण पेयजल  उपभोक्ताओं को  जल संयोजन  दिये जाने की  व्यवस्था

लाभ:-   ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से  निजी घरेलू सयोंजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वर्तमान में  प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर  निजी जल संयोजन में संयोजन  शुल्क रूपये 1.00 प्रतिकात्मक एवं  आवेदन शुल्क रूपये 25.00 जमा  कराकर घरेलू जल संयोजन दिये  जाने की सुविधा प्रदान की जा  रही है।  

 पात्रता/लाभार्थी:- जल जीवन मिशन  कार्यक्रम के अन्तग र्त  राज्य के प्रत्येक  ग्रामीण परिवारों को  लाभान्वित किये जाने  का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों  पर लागू नहीं है।  

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासारत परिवार  ऑनलाईन विभागीय वैबसाईटूूण्नरेण्नाण्हवअण्पद के माध्यम से  तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र  प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र  के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड,  विशिष्ट पहचान पत्र, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक  पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा  जारी आई0डी0 कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की  आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम  सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (मानचित्र भवन  निर्माण हेतु आवेदित संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिए  आवश्यक नहीं है।), रू0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जहां पर  संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व/अध्यासी हेतु विक्रय पत्र,  लीज पत्र, स्वामित्व प्रमाण-पत्र (फर्द), जमीन का पट्टा, वोटर आई0डी0  कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन  प्रमाण-पत्र, किरायेदार अनुबन्ध, राशन कार्ड, बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत  बैंक पासबुक, ग्राम प्रधान द्वारा निग र्त स्वामित्व/अध्यासी प्रमाण-पत्र में से  किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी,  विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदन द्वारा कार्य कराया  जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु  जाति/अनु0 जनजाति/ निराश्रित/ भूमिहीन श्रमिक/सैनिक  विधवायें/विभाग का कार्मिक है, तो उसका प्रमाण-पत्र की आवश्यकता  होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जॉंच की जाती है  तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये  जाने का प्राविधान है।  

 

योजना का नाम:-  राज्य के शहरी  क्षेत्रों में  निवासारत बी.पी. एल./निर्धन  परिवारों को रू0  100 में जल  संयोजन  

 लाभ:- धनराशि रू० 100 में जल  संयोजन दिया जाता है।

 पात्रता/लाभार्थी:-   राज्य के ऐसे निर्धन  परिवार, जिनके पास  100 वग र्मीटर से  अनधिक माप तक ही  भूखण्ड उपलब्ध है तथा उनके द्वारा इसी  माप के भूखण्ड पर  भवन निर्माण कराया  गया है,कराया जाना  है, करा रहे हो, को  ही धनराशि रू० 100  में जल संयोजन  दिया जायेगा।  

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-   उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासारत बी.पी. एल./निर्धन परिवारों को आ ॅनलाईन विभागीय वैबसाईट ूूण्नरेण्नाण्हवअण्पद के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती  विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना  आवेदक को एम0एम0एस0 से प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृत  होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा। सयोजन शुल्क  ऑनलाईनूूण्नरेण्नाण्हवअण्पद पर व्दसपदमैमतअपबम पर क्लिक कर छमू  ब्वददमबजपवद चंलउमदज लिंक पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट  बैंकिंग/कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा सीधे कलैक्शन सेंटर पर  भी जमा किया जा सकता है। आवेदक को रू0 25 आवेदन शुल्क, रू0  100 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 100 का घरेलू जल  संयोजन शुल्क जमा किये जाते हैं एवं आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण  पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा आवास संबंधी कागजाताें की भी आवश्यकता  होती है। यदि 15 एम0एसएम0 एवं 20 एम0एम0 पेयजल या किसी भी  साईज का व्यक्तिगत सीवर आवेदन है तो 15 दिवस के अंतग र्त सम्बन्धित  अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए  स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 25 एम0एम0 से 40 एम0एम0  पेयजल का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तग र्त सम्बन्धित अधिशासी  अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत  किया जायेगा। यदि 50 एम0 एम0 पेयजल या कॉलोनी/इंस्ट्टियूशन का  सीवर आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तग र्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता  द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया  जायेगा। यदि 50 एम0एम0 या इससे अधिक का पेयजल आवेदन है ताे 30  दिवस के अन्तग र्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत्  करते हुए स्वीकृ त/अस्वीकृत किया जायेगा। स्थलीय निरीक्षण सही पाये  जाने पर संबंधित व्यक्ति का पानी का कनेक्शन शुरू हो जाता है।