पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनायें /Schemes run by Panchayati Raj Department Uttarakhand |
योजना का नाम/प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम:-
- जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र
- मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर
- निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- शोचालय प्रमाण-पत्र
योजना का नाम/प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम:- जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र
लाभ:- जन्मतिथि
को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने में उम्र को प्रमाणित करने,
स्कूल में एडमिशन के दौरान, छात्रवृत्ति
के दौरान, परिवार
रजिस्टर में नाम चढाने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।
पात्रता/लाभार्थी:- उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण
क्षेत्रों में जन्में
समस्त व्यक्ति, जिनका
जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र, न
बना हो, इस प्रमाण
पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- जन्म पंजीकरण एवं जन्म
प्रमाण पत्र बनाने हेतु बच्चे के माता- पिता/अभिभावक/आवेदक को अपणिसरकार पोटर्ल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
करना होगा। बच्चे का जन्म होने पर, जन्म
होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर, जन्म-मृत्यु पंजीकरण
अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण
एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में
बच्चे का नाम तथा
साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, ए0एन0एम0/आषा
द्वारा जारी प्रमाण पत्र
(मोहर के साथ), माता-पिता का आधार कार्ड, आवेदन के दौरान अपलोड
करने होंगे। आवेदन के उपरांत
संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच
में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे का जन्म होने के 30
दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम पत्र
एवं नोटरीकृत षपथ पत्र तहसीलदार के नाम लिखना होगा तथा जन्म की सूचना का प्रपत्र, स्वप्रमाणित
आधार कार्ड, माता-पिता का स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पते
से सम्बन्धित साक्ष्य
संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07
दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र
जारी किया जाता है। बच्चे
के जन्म होने पर,
01 वर्ष तक भी प्रमाण-पत्र न बनाने की स्थिति में 01
वर्श के उपरान्त, कभी
भी आवेदन करने पर,
प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी के नाम लिखना होगा तथा नोटरीकृत षपथ पत्र (एस0डी0एम0
के नाम) लिखना होगा तथा ए0एन0एम0/आषा द्वारा जारी प्रामण पत्र (मोहर के साथ), माता-पिता
का स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत
संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच
करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर जन्म
प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोट र्ल की आईडी में
स्वतः ही प्रमाण पत्र आ जाता है तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह
संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का नाम/प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम:- मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र
लाभ:- किसी
भी व्यक्ति की मृत्यु
की तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमीनी
दस्तावेजों में नाम
हटाने एवं अन्य पैतृक
लाभ प्राप्त करने हेतु
अनिवार्य दस्तावेज है।
पात्रता/लाभार्थी:- उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण
क्षेत्रों में मृत
हुए समस्त व्यक्तियों के आश्रित, जिनके
परिवार के सदस्यों का मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र, न बना हो, इस
प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- मृत्यु पंजीकरण एवं
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु मृतक के माता- पिता/अभिभावक/आश्रित को
अपणिसरकार पोटर्ल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन
आवेदन करना होगा। मृतक
व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि से 30
दिन के भीतर आवेदन करने
पर, जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर
मृत्यु पंजीकरण एवं
प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में
श्मशान रसीद/लकड़ी खरीद की मूल
रसीद, आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान/सरपंच के द्वारा
जारी प्रमाण, आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरांत संबंधित
जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के
उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मृतक व्यक्ति की मृत्यु
होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर, आवेदन
पत्र (तहसीलदार के नाम) लिखना होगा तथा श्मशान/कब्रिस्तान की लकड़ी की खरीद आदि की मूल
रसीद, आवेदक का पहचान पत्र, पते से सम्बन्धित साक्ष्य, मृतक
का आधार कार्ड, प्रधान/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन
के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07
दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मृतक व्यक्ति की मृत्यु
होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण पत्र न बनाने की स्थिति में 01 वर्ष के उपरान्त, कभी
भी आवेदन करने पर,
आवेदन पत्र (उप-जिला मजिस्ट्रेट के नाम), शपथ
पत्र (उप-जिला मजिस्ट्रेट के नाम) नोटरीकृत, स्वप्रमाणित आधार कार्ड (आवेदक), मृतक
(आधार कार्ड/वोटर कार्ड,/खतौनी/परिवार रजिस्टर कॉपी), पते
से सम्बन्धित साक्ष्य
संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत
विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15
दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण
पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोट र्ल की आईडी में स्वतः ही आ जाते हैं तथा
जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से
प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का नाम/प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम:- परिवार रजिस्टर
लाभ:- परिवार
रजिस्टर, परिवार की परिभाषा को प्रमाणित करने का मूल अभिलेख है, जिसका
उपयोग आय प्रमाण पत्र, विभिन्न
पेंशन योजनाओं, स्थायी
निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं का
लाभ प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है।
पात्रता/लाभार्थी:- उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निवास कर रहे, स्थायी
निवासी, परिवार रजिस्टर
में नाम जोडने, पृथककरण करने, संशोधित
करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
लाभ:- ग्रामीण
क्षेत्रों में भवन निर्माण
पूर्ण अनुमति
आवश्यक है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, ऐसे परिवार जो अपना
मकान बनाना चाहते हों।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- पात्र व्यक्ति को अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान रजिस्ट्री कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, आकि र्टेक्ट द्वारा नक्शा संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
योजना का नाम/प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम:- शोचालय प्रमाण-पत्र
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घर के कागज, आवेदक के घर में शौचालय नहीं होने पर ग्राम प्रधान द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोट र्, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पानी के कनेक्शन का कागज या नवीनतम बिल, आवेदक का फोटो (शौचालय के निकट) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
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