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राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं/Schemes run by State Health Authority, Uttarakhand |
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)
- राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना
योजना का नाम:- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)
लाभ:- उत्तराखण्ड
प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य
येजना 23 सितम्बर 2018 एवं अटल आयुष्मान 25
दिसम्बर 2019 से लागू है। बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती होने
पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0 5 लाख
तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
पात्रता/लाभार्थी:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतगर्त परिवार का उत्तराखण्ड में राशन
कार्ड के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्रों/यूटीआई केन्द्रों/योजना अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालाें में तैनात आरोग्य मित्रों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड आदि के सत्यापन कर आयुष्मान
कार्ड बनाया जाता है। पात्र
लाभार्थी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड तैयार करने हेतु https://beneficiary.nha.gov.in/ पर अपना पंजीकरण
कर सकता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं आयुष्मान योजना से संबंधित समस्त अन्य जानकारी के लिए टाेल फ्री हेल्पलाइन
नंबर 155368 (राज्य में) तथा 1800-180-5368 (राज्य के बाहर) पर का ॅल करें अथवा
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट https://sha.uk.gov.in/ पर लॉगिन करें।
योजना का
नाम:- राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना
लाभ:- उत्तराखण्ड
राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशनरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य
सुविधाएं उपलब्ध कराने के उददेश्य
से राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों
हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2021
से लागू है। जिसमें निर्धारित चिकित्सा उपचार निशुल्क है।
पात्रता/लाभार्थी:- उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर, जिनके द्वारा गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं एवं प्रतिमाह धनराशि जमा करते हैं।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- राजकीय सेवा में कार्यरत
कार्मिकों/पेंशनरों उनके परिवार के सदस्यों एवं स्वायत्तशासी निकाय, निगमों प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा
अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों का गोल्डन कार्ड,
जन सेवा केन्द्र/यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया/चिन्हित चिकित्सालय में बनाया
जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा वही होगी जो उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ
अधिनियम, 2018 में उल्लिखित है। आश्रित की आयसीमा- आश्रित की मासिक आय की सीमा केन्द्र
सरकार स्वास्थ्य योजना
के अनुरूप निर्धारित होगी। नोट - विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि
विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड ) के आधार पर की जायेगी।
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