योजना का नाम:- मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया
लाभ:- शासनादेश संख्या 773/XXVIII-4-2019-101/2009, दिनांक 17.09.2019 के सुसंगत प्राविधानानुसार संस्थान में मानसिक रोगी को आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।
पात्रता/लाभार्थी:- संस्थान में देश के समस्त कोने/क्षेत्र से आने वाले मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- मानसिक रोगी को संस्थान में वाह्य रोगी विभाग (ओ0पी0डी0) अथवा आकस्मिक विभाग में मनाेरोग विशेष/चिकित्सक द्वारा निरीक्षण/परीक्षण के उपरान्त की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है। सामान्यता भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ उसका नामित प्रतिनिधि/पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की आवश्यकता होती है। रोगी (निराश्रित को छोड़कर) व पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की पहचान आई0डी0 फोटो व दूरभाष नं0 सहित संस्थान में जमा किया जाता है।
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