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राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं/Schemes run by State Institute of Mental Health, Uttarakhand

  



योजना का नाम:- मानसिक संस्थान  में रोगियों के  पंजीकरण की  प्रक्रिया  

लाभ:- शासनादेश संख्या  773/XXVIII-4-2019-101/2009दिनांक  17.09.2019 के सुसंगत प्राविधानानुसार संस्थान में  मानसिक रोगी को आवासभोजनचिकित्सा सुविधायें  उपलब्ध करायी जा रही है।  

पात्रता/लाभार्थी:- संस्थान में देश  के समस्त  कोने/क्षेत्र से  आने वाले  मानसिक रोगी  का उपचार  किया जाता  है।  

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- मानसिक रोगी को संस्थान में वाह्य रोगी विभाग  (ओ0पी0डी0) अथवा आकस्मिक विभाग में मनाेरोग  विशेष/चिकित्सक द्वारा निरीक्षण/परीक्षण के उपरान्त  की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है।  सामान्यता भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ  उसका नामित प्रतिनिधि/पारिवारिक सदस्य/तीमारदार  की आवश्यकता होती है। रोगी (निराश्रित को छोड़कर)  व पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की पहचान आई0डी0  फोटो व दूरभाष नं0 सहित संस्थान में जमा किया जाता  है।