खेल विभाग, उत्तराखण्ड |Sports Department, Uttarakhand |
- खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
- खिलाडि़यों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने
- राज्य स्तरीय खेल
- मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना
- खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
- विभाग के अन्तगर्त कॉन्टै्रक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति
- भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडि़यों को आर्थिक सहायता/ पेंशन
योजना का नाम:-
खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
लाभ:- विभाग
द्वारा प्रचलित खेलों में निम्नानुसार क्रियान्वयन
किया जाता है :- समस्त जनपदों
में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन
(खेल- फुटबॉल, एथलेटिक्स,
बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती, खाे-खो, कराटे, कबड्डी, वुशू, ताईक्वांडाे, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, जु-जित्सु, टेबल
टेनिस, लॉन टेनिस,
बेसबॉल, सेपकटाकरा), जिसमें
न्यूनतम शुल्क लेकर प्रशिक्षण दिया
जाता है। स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल संचालन। (संचालित खेल-फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो
एवं क्रिकेट) जिसमें न्यूनतम
शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है। राज्य
स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम
स्थान प्राप्त करने पर रू0 500/-
तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर
रू0 300/- का पुरस्कार दिया जाता है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य के 08 से 16 वर्ष
तक आयु के युवा खिलाड़ी। शौकीय 16 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- समस्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण
शिविरों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों
में मार्च माह में विज्ञप्ति जिला क्रीड़ा अधिकारी
कार्यालय से जारी कर प्रचार-प्रसार कर आवेदन ऑफलाईन प्राप्त
किये जाते हैं जिन्हें जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय
में जमा करना पड़ता है। प्रतिवर्ष चयन ट्रायल्स माह
अपै्रल, मई में प्रारम्भ किये जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज
एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल हेतु चयन जनपद स्तर पर
प्राथमिक चयन/ट्रायल्स आयोजित कराये जाते हैं चयनित होने
पर फाईनल ट्रायल्स राज्य स्तर पर आयोजित कराकर
मेरिट लिस्ट के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष चयनित किया जाता है। जनपद
स्तर पर संचालित स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों में एवं
शौकीय खिलाड़ियों हेतु सशुल्क (चार्ट संलग्न) सीधा प्रवेश।
योजना का
नाम:- खिलाडि़यों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित
करने
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- 01 जनवरी से 30 जून तक
के खेलों के माह जुलाई में एवं 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक के खेलों के पुरस्कार वितरण हेतु माह जनवरी में
ऑफलाईन आवेदन (वर्ष में 02
बार) खेल निदेशालय द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विभाग की
वेबसाईट से डाउनलाेड किया जा
सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रतियोगिता जिसमें पदक
प्राप्त किया हो,
उसका सम्पूर्ण विवरण एवं प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी
निवास प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षक
का 01 वर्षीय खेल डिप्लोमा या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट अथवा संबंधित खेल के
राष्ट्रीय संघ के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र, रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधित
विवरण (जिसके द्वारा खिलाड़ी का नियमित रूप से मेडल प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक
अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हों),
प्रशिक्षक का बैंक खाता संख्या, आधार
कार्ड, नेशनल स्कूल गेम्स के
पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालय
शिक्षा विभाग द्वारा,
विश्व/ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप
के पदक विजेता खिलाड़ियों को
उच्च शिक्षा
विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा, खेलों
इण्डिया, भारतीय ग्रामीण
खेलकूद प्रतियोगिता/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल
भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं/विश्व
पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता
खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से खेल प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा आवेदन प्रारूप को
विभाग/संस्था/मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघ की संस्तुति करके खेल निदेशालय को निर्धारित अवधि के भीतर
प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खेल निदेशालय द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त पुरस्कार धनराशि
खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को प्रदान
की जाती है।
योजना का
नाम:- राज्य स्तरीय खेल
लाभ:- पुरस्कार राज्य
के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय
एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय
सफलता प्रदान करने पर खेल
रत्न (01 खिलाड़ी-रू0 5.00 लाख), हिमालय
रत्न (06 खिलाड़ी-रू0 1.00 लाख
प्रति खिलाड़ी) एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार
(02 प्रशिक्षक-रू0 3.00 लाख प्रति
प्रशिक्षक) प्रदान किया जाता है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर
उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आवेदन वर्ष में एक बार
आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें मानकानुसार अर्ह खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया
जाता है।
योजना का नाम:- मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना
लाभ:- 08 से
14 की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक
वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति
जनपद 150-150
09 से 10 वर्ष के 25-25 खिलाड़ियों,
10 से 11 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी,
11 से 12 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी
12 से 13 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी,
पात्रता/लाभार्थी:- आयु 08 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाए उत्तराखण्ड राज्य के
स्थायी निवासी हो। (Physical and Sports Aptitude Test)
शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षण
हेतु में विभिन्न चरणों के
बाद अंतिम रूप से जिला स्तरीय
प्रतियोगिता में मैरिट के आधार
पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिकाएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
क्रसंस्तर प्रतिभागी स्राेत अगले चरण हेतु चयनित
संख्या 1. न्याय पंचायत/ नगर पंचायत समस्त विद्यालयों से - 02 बालक एवं बालिकाएं प्रतिभागी विकासखण्ड स्तर हेतु- 02
बालक एवं 02 बालिकांए प्रति आयुवर्ग 2. (क) नगर निगम/न गर पालिका स्तरीय
चयन समिति समस्त विद्यालयों से- 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रतिभागी जनपद स्तर हेतु- (क)
नगर पालिका से- 03 बालक एवं
03 बालिका प्रति आयु वर्ग (मात्र
जनपद रूद्रप्रयाग,
बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका- 05 बालक एवं 05 बालिका
प्रति आयुवर्ग) (ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयु वर्ग 3. (ख) प्रत्येक
विकासख
ड से न्याय पंचायत/नगर
पंचायत से - 02 बाल एवं 02 बालिकांए प्रति आयुवर्ग जनपद स्तर हेतु- विकास खण्ड से -06 बालक एवं 06
बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र
जनपद रूद्रप्रयाग बागेश्वर, चम्पावत
हेतु प्रति विकास खण्ड- 10
बालक एवं 10 बालिका प्रति
आयुवर्ग)
111 क्र. योजना का नाम लाभ पात्रता/लाभार्थी आवेदन/चयन
प्रक्रिया शारीरिक दक्षता के
परीक्षण हेतु 06 प्रतियोगिताएं आयोजित होगी,
1- 30 meter flying Run, 2.
standing broad jump, 3. forward bend & reach, 4. 6X10 shuttle run, 5.
medicine ball put, 6. 600 meter run. )
जिला स्तर की चयन समिति
द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं
की अन्तिम सूची जारी की जायेगी, जो
खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति खिलाडियों को डी०बी०टी०
के माध्यम से उनके खाते में दी जाती है। दस्तावेज :- न्याय पंचायत या वार्ड स्तर पर अभ्यर्थियों का
पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसका आवेदन प्रारूप खेल विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, आवेदन प्रारूप के साथ
खिलाडी को आधार कार्ड,
जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होता है।
योजना का नाम:-
खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
लाभ:- 14
वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों
को प्रत्येक वर्ष च् P-SAT (Physical and Sports
Aptitude Test) के आधार
पर चयन कर प्रति जनपद 100-100
बालक- बालिकाओं का चयन कर
प्रतिमाह रू0 2000/- छात्रवृत्ति एवं वर्ष
में एकबार रू0 10,000/- खेल उपकरण
हेतु प्रदान किया जाता है।
पात्रता/लाभार्थी:-
राज्य के आयुवर्ग 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ी। अन्य पात्रता क्रमांक-4 के अनुसार। प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :-
(1)एथलिेटक्स(2) बैडमिंटन
(3) बॉक्सिंग
(4) ताईक्वांडा
(5) कबड्डी
(6) फुटबॉल
(7)वॉलीबॉल
(8) बास्केटबॉल
(9)हॉकी
(10) टेबल टेनिस
लाभ:- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता उत्तराखण्ड प्रदेश के खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों के अन्तग र्त राजपत्रित /अराजपत्रित पदों (लेबल-3 से लेबल-10 तक) पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/नौकरी प्रदान की जाती है।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- शासनादेश संख्या- &728/VI-3/2023-33(7)2014 , दिनांक
14.09.2023 में उल्लिखित
व्यवस्थानुसार खेल निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिक्तियां प्राप्त करके पात्र खिलाड़ियों को नियुक्त
किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा अथवा सम्बन्धित श्रेणी के
खिलाड़ियों के सीधे आवेदन निदेशक, खेल निदेशालय कार्यालय में प्राप्त होने पर समिति द्वारा 02 माह के भीतर विचार करते
हुये अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी। खेल विभाग द्वारा समिति की संस्तुति को सम्बन्धित विभाग को
प्रेषित किया जायेगा। चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों को अधिसंख्यक पद पर नियुक्ति
04 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। सेवायोजन
हेतु खिलाड़ियों को पद के सापेक्ष
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित होनी चाहिए परन्तु भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाडि़यों को अनिवार्य/अधिमान्य
अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण
दिये जाने पर समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय यदि अनिवार्य
शैक्षिक योग्यता धारित नहीं की गयी है,
तो सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04
वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हताएं अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा। पदक विजेता
खिलाड़ी सफलता के पश्चात सीनियर
द्वारा 02 वर्ष एवं जूनियर द्वारा 03 वर्ष के भीतर खेल कार्यालयों में
आवेदन करना होगा तथा आवेदन
पत्र के साथ पदक विजेता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित करने होंगे।
शासनादेश निग र्त होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक, 10 वर्ष पूर्व के तथा उसके उपरान्त 05 वर्ष पूर्व
के पदक विजेता खिलाड़ी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
योजना का नाम:-
विभाग के अन्तगर्त कॉन्टै्रक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति
लाभ:- विभाग
द्वारा 10 माह के कॉन्टै्रक्ट के आधार
पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते
हैं, जिन्हें न्यूनतम रू0 12,000/- से
अधिकतम रू0 45,000/- तक का मानदेय
दिया जाता है।
पात्रता/लाभार्थी:- राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। कॉन्टै्रक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/ स्थायी निवासी होना
अनिवार्य नहीं है।
लाभ:- राज्य
के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध
खिलाडि़यों को प्रत्येक माह वित्तीय
आर्थिक सहायता/पेंशन न्यूनतम रू0
4000/- एवं अधिकतम रू0
10,000/- जीवन भर के लिए प्रदान
की जाती है।
पात्रता/लाभार्थी:- ओलम्पिक खेल, विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप, एशियन
गेम्स, कॉमनवेल्थ
गेम्स, एफ्रो- एशियन
खेल, सैफ खेल, पैरा ओलम्पिक/स्पेशल ओलम्पिक (अंतर्राष्ट्रीय) मानसिक/ शारीरिक दिव्यांग खिलाड़ी, विश्व मैराथन शारीरिक/ मानसिक (दिव्यांग)/पैरा ओलम्पिक, अंतर्राष्ट्रीय
वेटरन(मास्टर)
चैम्पियनशिप के ऐसे
भूतपूर्व पदक विजेता/ प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो तथा जो कहीं अन्य सेवायोजित न हों अथवा निजी साधनों से होने वाली आय रू0 20,000/-प्रतिमाह से
अधिक न हो, पात्र
होंगे।
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