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राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड /State Election Commission Uttarakhand

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड /State Election Commission Uttarakhand 

योजना का नाम:- मतदाता  पहचान पत्र  बनाने की  प्रक्रिया

लाभ:-  मत देने  के  अधिकार  में उपयोग  करने हेतु  अनिवार्य  है।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:-   फॉर्म -6-कोई भी भारतीय अर्ह नागरिक जो किसी  पुनरीक्षण वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई अथवा 01 अक्टूबर को या उससे पहले 18 वर्ष की  आयु पूर्ण कर रहा हो, का नाम प्रथम बार निर्वाचक  नामावली में दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में  प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म -6 ए- पासपोर्ट के आधार पर प्रवासी भारतीय  नागरिक (एनआरआई) का नाम नियमानुसार निर्वाचक  नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन के  रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म - 6 बी - निर्वाचक नामावली में आधार  प्रमाणीकरण हेतु स्वेच्छा से आधार नम्बर की सूचना  प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में  लाया जायेगा। फा ॅर्म-7- वर्तमान निर्वाचक नामावली से किसी  निर्वाचक का नाम हटाए जाने के लिए, या निर्वाचक  नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रस्तुत  आवेदन पर आपत्ति के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म -8- वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी  प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, मतदाता फाेटाे पहचान पत्र  बदलवाने अथवा फॉर्म  मार्किंग के लिए अथवा एक  ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तग र्त एक बूथ से  किसी दूसरे बूथ में निवास स्थान बदलने पर अथवा  एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी विधान  सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर आवेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

   निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में  चार तिथियाँ निर्धारित की गयी है -01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर। उक्त तिथि से लगभग 2 माह पूर्व संबंधित  जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों  द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। उस तिथि से पूर्व ऐसे व्यक्ति जो  01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर तक अथवा उक्त  तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, अपने नजदीकी मतदेय  स्थलाें के बीएलओ के पास, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के पास,  जिला निर्वाचन कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन  के प्रारूप (फॉर्म-6, फॉर्म-6, फॉर्म-6 बी, फॉर्म-7) राज्य के मुख्य  निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट   https://ceo.uk.gov.in/pages/view/18download-forms से भी डाउनलोड कर सकते हैं  तथा उक्त कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में  अपना सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित करने के साथ ही, पासपोर्ट साइज  फोटो, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, निवास  संबंधी प्रमाण, उपलब्ध कराने हेंगे। फार्म ए की स्थिति में पासपोर्ट  की प्रति अनिवार्य है। सभी फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए  रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने के लिए मांगे  जाने पर आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गये मूल अभिलेखाें को भी  प्रस्तुत किया जाना होगा, जिन्हें सत्यापन किये जाने के उपरांत  तत्काल लौटा दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक अपना आवेदन स्वयं ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in और Voter Help Line App (VHA) के  माध्यम से कर सकता है। आवेदन करने के बाद निर्वाचन कार्यालय  द्वारा दस्तावेजों की जांच/विभागीय कार्यवाही की जाती है तथा  मतदाता पहचान पत्र, भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के  माध्यम से सम्बन्धित मतदाताओं को प्रेषित किए जा सकते हैं।