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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)/Unique Identification Authority of India (Aadhaar Centre) |
पहचान पत्र का नाम :- आधार कार्ड
बनाने
की प्रक्रिया
(वित्तीय और अन्य सहयिकियो प्रसिवधा और सेवाओं
का लक्ष्यित
परिदान)
अधिनियम,
2016
लाभ:- आधार
अधिनियम 2016 के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान
प्राधिकरण आधार, जीवन चक्र के सभी चरणों के प्रबंधन
और संचालन सहित आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, व्यक्तियों
को आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण
करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित
करने और पहचान संबंधी जानकारी तथा प्रमाणीकरण
रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आधार
का अर्थ बुनियाद है, इसीलिए यह किसी भी वितरण
व्यवस्था के लिए बुनियाद हो सकता है। आधार ऐसी
किसी भी व्यवस्था के संस्थापन में प्रयुक्त हो सकता है, जिसमें
निवासी की पहचान प्रमाणित करने की आवश्यकता
हो और/ या निवासी को निकाय द्वारा सेवाओं/
लाभाें की सुरक्षित उपलब्धता प्रदान की जानी हो। आधार निम्न योजनाओं के
वितरण में उपयोग हो सकता
हैः-खाद्य एवं खाद्यान्न सार्वजानिक वितरण प्रणाली, खाद्य
सुरक्षा, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजना, महात्मा
गा ँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण
जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास
योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, सव र् शिक्षा
अभियान, शिक्षा का अधिकार, समावेशन एवं सामाजिक
सुरक्षा-जननी सुरक्षा योजना, प्राचीन जनजाति समूह विकास योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय
स्वास्थ्य बीमा योजना,
जनश्री बीमा योजना, आम
आदमी बीमा योजना, संपत्ति हस्तांतरण, पहचान
पत्र, पैन कार्ड आदि हेतु।
पात्रता/लाभार्थी:- भारत का कोई भी निवासी (नवजात
शिशु/नाबालिग सहित) आधार
कार्ड के लिए पात्र है। जहां आधार कार्ड वयस्काें के लिए है, वहीं बाल आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
है। 182 दिनों से अधिक समय तक
भारत में रहने वाले विदेशी भी
आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधार पंजीकरण हेतु उम्र की
सीमा नहीं है। भारतीय विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण के द्वारा
आधार पंजीकरण निशुल्क किया
जाता है। 5 वर्ष एंव 15
वर्ष की अवस्था में अनिवार्य
बायोमैेटि्रक निशुल्क है। जिन
निवासियों ने अपना आधार 10 साल
पहले जारी करवाया था और उसके
बाद इनमें कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे
आधार नंबर धारकों को
अपने दस्तावेज अपडेट कराने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अनुरोध
किया जा रहा है। आधार में
दस्तावेजों को अद्यतन
रखने से जीवनयापन में आसानी, बेहतर
सेवा वितरण और सक्षमता
में मदद मिलती है ।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- आधार पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदक को अपने नजदीकी आधार सेवा
केन्द्र पर जाना होगा।
सेवा केन्द्र की जानकारी हेतु https://
appointments.uidai.gov.in/easearchinternal.aspx अथवा
kok https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar
/ पर विजिट करना है। आधार पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु
स्वीकार्य दस्तावेज की सूची
https://uidai.gov.in/
images/commdoc/26JAN_2023_AadhaarList_of_documentsEnglish.pdf पर उपलब्ध
है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10
साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इनमें कभी अपडेट नहीं कराया, एेसे निवासी सहायक दस्तावेज
(पहचान का प्रमाण और
पते का प्रमाण) अपलोड करके अपने आधार को अपडेट रख सकते हैं। दस्तावेज अपडेट किये जाने हेतु
ऑनलाइन https://myaadhaar.uidai.gov.in/du का उपयोग या
निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन अपडेट करवा सकते है। आधार केन्द्र के माध्यम से
ऑफलाइन दस्तावेज अपडेट
कराने का शुल्क रू0
50 निर्धारित है जबकि ऑनलाइन यह सुविधा 14 दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क प्रदान की
जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान
प्राधिकरण द्वारा नागरिको
की सुविधा हेतु टोल फ्री नं0 1947 भी संचालित किया गया है।
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