योजनायें :-
- शूटिंग अनुमति प्रमाण-पत्र
- फिल्मों को अनुदान
योजना का
नाम:- शूटिंग अनुमति प्रमाण-पत्र
लाभ:- राज्य
में फिल्मों की शूटिंग।
पात्रता/लाभार्थी:- फिल्म निर्माता
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- फिल्म शूटिंग की अनुमति हेतु ’’सिंगल विण्डो सिस्टम https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोटर्ल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश, Production house dk registration/ production house द्वारा अधिकृत दस्तावेज और मानक संचालन प्रक्रिया ;ैव्च्द्ध के फार्म को भर के वदसपदमंजजंबी करना होता है। फिल्म निर्माण की अनुमति से पूर्व निर्माता को ’’सिंगल विण्डो सिस्टम’’ https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोटर्ल पर ऑनलाईन अपलोड करने होते है। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश (Synopsis) Production house का registration Certificate/GST Line Producer किसी से फिल्म निर्माण कराने की स्थिति में Line Producer के लिए अधिकार पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया SOP के फार्म को भर के वदसपदमंजजंबी करना होता है। विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत फिल्म अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सम्बंधित विभागों को स्वतः ही पोट र्ल से मेल हो जाती है। विभागों की सूची निम्नवत है :- 1.To the Office of District Magistrate 2.To Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police 3. To the concerned DFO / Ranger / Forest 4. To the concerned Kotwali / Police Station / Outpost incharge यदि फिल्म का निर्माण केंद्र संचालित वन विभाग में होना है तो फिल्म विकास परिषद् द्वारा मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (CCF) और सम्बंधित प्रभागीय वन अधिकारी (CFO) को अनापत्ति जारी करने विषयक पत्राचार किया जाता है। फिल्म शूटिंग की अनुमति निःशुल्क 14 दिन के अन्दर E-mail: ufdc2015@gmail. com के माध्यम से भी फिल्म निर्माता को प्रदान की जाती है।
योजना का
नाम:- फिल्मों को अनुदान
लाभ:-
उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग
की गई हो, क्षेत्रीय भाषाओं/ बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग
लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख।
ऽ अन्य राज्यों की क्षेत्रीय
फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड
में शूटिंग की गई हो, को
फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30
प्रतिशत अथवा अधिकतम रू015 लाख।
ऽ हिन्दी फिल्मों को फिल्म उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये तक अनुदान
दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके
लिए फिल्मों की 75 प्रतिशत राज्य
में शूटिंग की जानी होगी।
पात्रता/लाभार्थी:- ऐसे फिल्म निर्माता, जिन्होंने फिल्मों के 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में की हो।
आवेदन
प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया:- फिल्म निर्माता द्वारा
फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, अनुदान
हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद् , सूचना एवं लोक सम्पक र् विभाग, देहरादून
में करना होगा। तथा इसके लिए
फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय/खर्चो, अनुबन्ध, बीजक
तथा अन्य अभिलेख (अन्य अभिलेख जैसे-&CA certificate, Bank
Statement यदि फिल्म पाट र्नरशिप में बनी है तो सम्बंधित दस्तावेज प्राप्त किये
जाने होते है। इत्यादि विभाग मंे जमा कराने होते है। जिस पर फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय
समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है।
फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा0 मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म
विकास परिषद से अनुमोदनार्थ/स्वीकृति
के उपरांत अनुदान धनराशि
फिल्म निर्माता के खाते में भुगतान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन
ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद, सूचना
एवं लोक सम्पक र् विभाग, देहरादून में करना होगा
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