मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ)
उद्देश्य:
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, आदि से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कोष राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संचालित होता है।
उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की स्थापना कर दी गई है. यह कोष मुख्यमंत्री के अधीन होगा. उनके द्वारा नामित अधिकारी ही इस कोष से धन निकालने के अधिकारी होंगे इसमें आपदा प्रबन्धन मंत्री की संस्तुति आवश्यक होगी राहत कोष का रख-रखाव आपदा प्रबन्धन विभाग करेगा. जनता और समाजसेवी और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दिया गया धन इसमें जमा होगा.
सरकार ने राज्य की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आपदा राहत कोष का दायरा बढ़ाया है अब राज्य सरकार पेड़ व पहाड़ी से गिरने से घायल हुए लोगों को उचित मुआवजा देगी.
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से सहायता:
- आर्थिक सहायता:
- मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि
- घायलों को चिकित्सा सहायता
- क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए सहायता
- फसलों/पशुओं के नुकसान के लिए मुआवजा
- भोजन, पानी, आश्रय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति
- चिकित्सा सहायता और टीकाकरण
- मनोवैज्ञानिक परामर्श
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में योगदान:
- राज्य सरकार
- केंद्रीय सरकार
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
- व्यक्तिगत दानदाता
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के बारे में अधिक जानकारी:
- आप संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- आप जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।
- आप सीएमडीआरएफ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
सीएमडीआरएफ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल और प्रभावी सहायता प्रदान करता है। यह लोगों को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने और जीवन को सामान्य बनाने में मदद करता है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
- मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के लिए दान आयकर से मुक्त है।
- मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) का उपयोग पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाता है।
उत्तराखंड में दी जाने वाली सहायता राशि
उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि दी जाती है।
कुछ प्रमुख योजनाओं और उनके तहत दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण दिया गया है:
योजना | आपदा का प्रकार | सहायता राशि |
---|---|---|
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) | प्राकृतिक आपदाएं | मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि: ₹ 4 लाख, घायलों को चिकित्सा सहायता: ₹ 50,000 तक, क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए सहायता: ₹ 2 लाख तक, फसलों/पशुओं के नुकसान के लिए मुआवजा: ₹ 50,000 तक |
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) | बाढ़, भूकंप, भूस्खलन | क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता: ₹ 1.2 लाख तक |
आपदा प्रबंधन योजना | प्राकृतिक आपदाएं | राहत सामग्री, भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श |
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